भोजपुर: बहुचर्चित सेक्स कांड में फरार घोषित राजद विधायक अरुण यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है. पहले चल फिर अचल संपत्ति की कुर्की के आदेश के बाद अब उन्हें कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया है. कोर्ट के इस आदेश के तहत 10 फरवरी तक राजद विधायक अरुण यादव को आरा कोर्ट में हाजिर होना है.
10 फरवरी तक हाजिर होने का आदेश
इस मामले पर जिला और सत्र न्यायाधीश सह पॉस्को कोर्ट के न्यायाधीश आरके सिंह की तरफ से आदेश जारी किया गया है. पॉस्को एक्ट की विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी के अनुसार कोर्ट की ओर से विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर सूचित किया गया है. जिसमें विधायक अरुण यादव को 10 फरवरी को कोर्ट में हाजिर होना है.
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धारा 164 के तहत बयान दर्ज
बता दें 18 जुलाई को आरा की एक किशोरी से पटना में देह व्यापार का जबरन धंधा कराने के मामले में विधायक का नाम सामने आया था. सेक्स रैकेट कांड की पीड़ित बच्ची का आरा कोर्ट में धारा 164 के तहत बयान दर्ज किया गया था.