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RJD विधायक अरुण यादव को 10 फरवरी तक कोर्ट में हाजिर होने का आदेश

पॉक्सो एक्ट की विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी के अनुसार कोर्ट की ओर से विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर सूचित किया गया है. जिसमें विधायक अरुण यादव को 10 फरवरी को कोर्ट में हाजिर होना है.

Arun Yadav
अरुण यादव
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Published : Feb 8, 2020, 10:03 PM IST

भोजपुर: बहुचर्चित सेक्स कांड में फरार घोषित राजद विधायक अरुण यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है. पहले चल फिर अचल संपत्ति की कुर्की के आदेश के बाद अब उन्हें कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया है. कोर्ट के इस आदेश के तहत 10 फरवरी तक राजद विधायक अरुण यादव को आरा कोर्ट में हाजिर होना है.


10 फरवरी तक हाजिर होने का आदेश
इस मामले पर जिला और सत्र न्यायाधीश सह पॉस्को कोर्ट के न्यायाधीश आरके सिंह की तरफ से आदेश जारी किया गया है.
पॉस्को एक्ट की विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी के अनुसार कोर्ट की ओर से विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर सूचित किया गया है. जिसमें विधायक अरुण यादव को 10 फरवरी को कोर्ट में हाजिर होना है.

देखें ये रिपोर्ट

ये भी पढ़ें: राजनीतिक गुणा-मणित करने वाले हमारे आंदोलन से नहीं जुड़ रहे : कन्हैया कुमार
धारा 164 के तहत बयान दर्ज
बता दें 18 जुलाई को आरा की एक किशोरी से पटना में देह व्यापार का जबरन धंधा कराने के मामले में विधायक का नाम सामने आया था. सेक्स रैकेट कांड की पीड़ित बच्ची का आरा कोर्ट में धारा 164 के तहत बयान दर्ज किया गया था.

भोजपुर: बहुचर्चित सेक्स कांड में फरार घोषित राजद विधायक अरुण यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है. पहले चल फिर अचल संपत्ति की कुर्की के आदेश के बाद अब उन्हें कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया है. कोर्ट के इस आदेश के तहत 10 फरवरी तक राजद विधायक अरुण यादव को आरा कोर्ट में हाजिर होना है.


10 फरवरी तक हाजिर होने का आदेश
इस मामले पर जिला और सत्र न्यायाधीश सह पॉस्को कोर्ट के न्यायाधीश आरके सिंह की तरफ से आदेश जारी किया गया है.
पॉस्को एक्ट की विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी के अनुसार कोर्ट की ओर से विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर सूचित किया गया है. जिसमें विधायक अरुण यादव को 10 फरवरी को कोर्ट में हाजिर होना है.

देखें ये रिपोर्ट

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धारा 164 के तहत बयान दर्ज
बता दें 18 जुलाई को आरा की एक किशोरी से पटना में देह व्यापार का जबरन धंधा कराने के मामले में विधायक का नाम सामने आया था. सेक्स रैकेट कांड की पीड़ित बच्ची का आरा कोर्ट में धारा 164 के तहत बयान दर्ज किया गया था.

Intro:राजद विधायक 10 फरवरी तक कोर्ट में हो हाजिर

भोजपुर।

बहुचर्चित सेक्स कांड में फरार घोषित संदेश के राजद विधायक अरुण यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है. पहले चल फिर अचल संपत्ति की कुर्की के आदेश के बाद अब कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया है.आरा कोर्ट के इस आदेश के तहत 10 फरवरी 2020 तक राजद विधायक अरुण यादव को आरा कोर्ट में हाजिर होना है.


Body:इस बारे में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पास्को कोर्ट के न्यायाधीश आरके सिंह के तरफ से आदेश जारी किया गया है. पास्को एक्ट की विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी के अनुसार कोर्ट के द्वारा विधानसभा अध्यक्ष एवं विधानसभा के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर सूचित किया गया है जिसमें विधायक अरुण यादव को 10 फरवरी को कोर्ट में हाजिर होना है. मालूम हो कि बीते 18 जुलाई को आरा की एक किशोरी से पटना में देह व्यापार का जबरन धंधा कराने के मामले में विधायक का नाम सामने आया था सेक्स रैकेट कांड की पीड़ित बच्ची को आरा कोर्ट में 164 के तहत बयान दर्ज किया गया.


Conclusion:विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी से बात किया हमारे संवाददाता आलोक कु०भारती ने.

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