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JDU MLC Radha Charan Sah: 26 साल पुराने फायरिंग मामले में दुबारा होगी सुनवाई

ईडी की कार्रवाई में फंसे जेडीयू एमएलसी राधा चरण साह के खिलाफ दर्ज 26 साल पुराने मामले में आरा कोर्ट ने संज्ञान लिया है. आरा जिला जज ने इस मामले की दुबारा सुनवाई के लिए कोर्ट को निर्देश दिया है. पढ़ें, विस्तार से.

राधा चरण साह
राधा चरण साह
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Sep 30, 2023, 10:14 PM IST

भोजपुरः एमएलसी राधा चरण साह मुश्किल बढ़ती जा रही है. 26 साल पुराने फायरिंग मामले में दुबारा सुनवाई करने का आदेश जिला न्यायालय ने दिया है. जेडीयू एमएलसी पर साल 1997 में समता पार्टी की जुलूस के दौरान गोलीबारी का आरोप है. इस मामले में जेडीयू एमएलसी के भाई शत्रुघ्न साह और बेटे कन्हैया पर भी गोलीबारी का आरोप है.

आरा कोर्ट के आदेश.
आरा कोर्ट के आदेश.

इसे भी पढ़ेंः Samrat Choudhary : 'राधाचरण साह के खिलाफ JDU ने ही ED को उपलब्ध करवाए दस्तावेज.. ये उनकी पुरानी आदत'

क्या है मामलाः आरोप के अनुसार तीन मई 1997 को समता पार्टी के जुलूस पर तीनों ने अपने साथियों के साथ फायरिंग की थी. इस मामले में तब समता पार्टी में रहे सुरेंद्र सिंह ने पिछले महीने ही आरा कोर्ट में रिवीजन पिटीशन दाखिल किया था. इसके बाद जिला जज ने मामले को एक बार फिर जेडीयू एमएलसी राधा चरण साह और अन्य आरोपियों के खिलाफ सभी गंभीर धाराओं के साथ मामले की सुनवाई का आदेश जारी किया है. जिस पर जल्द दोबारा सुनवाई शुरू होगी. जेडीयू एमएलसी पर आर्म्स एक्ट सहित कई संगीन धाराएं लगी थी.

केस कमजोर कराने के आरोपः आरा कोर्ट में एमएलसी के खिलाफ केस करने वाले शिकायत कर्ता समता पार्टी के पूर्व नेता सुरेंद्र सिंह के अनुसार घटना के बाद पुलिस ने मौके पर से हथियार बरामद की थी. जिसके बाद एमएलसी और अन्य आरोपियों पर जान से मारने और आर्म्स एक्ट सहित कई संगीन धाराएं लगी थी, लेकिन राधाचरण साह ने कथित रूप से पैसे और पावर के बदौलत अपने ऊपर लगे गंभीर धाराओं को हटवा दिया था.

14 दिनों की न्यायिक हिरासत में हैंः बता दें कि 13 सितंबर को ईडी की टीम ने राधाचरण साह को आरा स्थित फार्म हाउस से पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर पटना ले गई थी. इसके बाद उन्हें बेऊर जेल 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. राधाचरण साह को 11 अक्टूबर तक जेल में रहना होगा.

इसे भी पढ़ेंः JDU MLC Radhacharan Sah की गिरफ्तारी पर सियासत तेज, इंडिया गठबंधन ने BJP पर लगाया बदले की कार्रवाई का आरोप

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आरा कोर्ट के आदेश.
आरा कोर्ट के आदेश.

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क्या है मामलाः आरोप के अनुसार तीन मई 1997 को समता पार्टी के जुलूस पर तीनों ने अपने साथियों के साथ फायरिंग की थी. इस मामले में तब समता पार्टी में रहे सुरेंद्र सिंह ने पिछले महीने ही आरा कोर्ट में रिवीजन पिटीशन दाखिल किया था. इसके बाद जिला जज ने मामले को एक बार फिर जेडीयू एमएलसी राधा चरण साह और अन्य आरोपियों के खिलाफ सभी गंभीर धाराओं के साथ मामले की सुनवाई का आदेश जारी किया है. जिस पर जल्द दोबारा सुनवाई शुरू होगी. जेडीयू एमएलसी पर आर्म्स एक्ट सहित कई संगीन धाराएं लगी थी.

केस कमजोर कराने के आरोपः आरा कोर्ट में एमएलसी के खिलाफ केस करने वाले शिकायत कर्ता समता पार्टी के पूर्व नेता सुरेंद्र सिंह के अनुसार घटना के बाद पुलिस ने मौके पर से हथियार बरामद की थी. जिसके बाद एमएलसी और अन्य आरोपियों पर जान से मारने और आर्म्स एक्ट सहित कई संगीन धाराएं लगी थी, लेकिन राधाचरण साह ने कथित रूप से पैसे और पावर के बदौलत अपने ऊपर लगे गंभीर धाराओं को हटवा दिया था.

14 दिनों की न्यायिक हिरासत में हैंः बता दें कि 13 सितंबर को ईडी की टीम ने राधाचरण साह को आरा स्थित फार्म हाउस से पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर पटना ले गई थी. इसके बाद उन्हें बेऊर जेल 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. राधाचरण साह को 11 अक्टूबर तक जेल में रहना होगा.

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