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भागलपुर: पिता की हत्या मामले में आरोपी बेटे को उम्र कैद, ADJ-2 कोर्ट ने सुनाई सजा

इस मामले में सारे सबूत और गवाह आरोपी के खिलाफ होने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए व्यवसायी के बेटे अमिया श्री को दोषी करार देते हुए धारा 302 के तहत उम्र कैद और 50 हजार जुर्माना और धारा 307 में  7 वर्ष की सजा 10 हजार रुपया जुर्माना लगाया है.

पिता के हत्या मामले में उम्रकैद की सजा
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Published : Aug 30, 2019, 11:31 PM IST

भागलपुर: जिले में अपने पिता की हत्या के मामले में एडीजे टू शोभाकांत मिश्रा ने आरोपी पुत्र को उम्रकैद की सजा सुनाई. दरअसल, जिले के कचहरी चौक पर 20 जून 2011 रात को पानी के कारोबारी अमलेंदू गुप्ता की ईंट से कुचलकर कर हत्या कर दी गई थी और उनकी पत्नी सुनीता गुप्ता को घायल कर दिया था. जांच के बाद इस मामले में व्यवसायी का पुत्र अमिया श्री ही अपने पिता का कातिल निकला.

पिता की हत्या मामले में आरोपी बेटे को उम्र कैद

फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर सुनाई गई सजा
इस मामले में कोर्ट ने आरोपी बेटे को तिलकामांझी थाना पुलिस के फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट और अन्य सबूतों के आधार पर सजा सुनाई. कोर्ट में गवाहों ने भी आरोपी को खिलाफ बयान दिया जिस आधार पर कोर्ट ने इसे जघन्य अपराध करार देते हुए आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई. व्यवसायी पुत्र ने घरेलू विवाद और संपत्ति पर एकाधिकार के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी. बताया जाता है कि घटना के 1 दिन पहले 19 जून 2011 को हत्यारे बेटे ने मां-बाप के हत्या की साजिश रचते हुए खुद से पूजा घर के पास ईंट का टुकड़ा रखा था.

आरोपी पुत्र अमिया श्री
आरोपी अमिया श्री

'मां की भी करना चाहता था हत्या'
भागलपुर कोर्ट के अपर लोक अभियोजन मोहम्मद रियाज हुसैन का कहना है कि आरोपी बेटे ने इस घटना की साजिश रची थी. जून 2011 की रात करीब दो से ढाई बजे के बीच व्यवसायी और उनकी पत्नी एक कमरे में सो रही थी, इस दौरान चार पांच लोग कमरे में आकर उनसे व्यवसाय से संबंधित पेपर और पैसे की मांग की और रकम नहीं देने पर बगल में पहले से रखे ईंट से कुचलकर उनकी हत्या कर दी. इस घटना में उनकी पत्नी सुनीता गुप्ता की भी हत्या करना चाहा. लेकिन वह बच गई थी और वे इस घटना में वे गंभीर रूप से घायल हो गयी थी. उन्होंने घटना के बारे में पुलिस को बताया था. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी बेटे पर कार्रवाई की थी.

अपरलोक अभियोजन मोहम्मद रियाज हुसैन
अपर लोक अभियोजन मोहम्मद रियाज हुसैन

उम्रकैद और 50 हजार का जुर्माना हुआ मुकर्रर
इघर, कोर्ट ने इस मामले में सारे सबूत और गवाह आरोपी के खिलाफ होने के बाद अपना फैसला सुनते हुए व्यवसायी के बेटे अमिया श्री को दोषी करार देते हुए धारा -302 में उम्र कैद की सजा और 50 हजार जुर्माना के साथ घारा -307 में 7 वर्ष की सजा 10 हजार रुपया जुर्माना अलग से और जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा सुनाई. कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त ने अभी तक जितनी भी सजा काटी है. वह इस सजा में समायोजित होगी.

भागलपुर: जिले में अपने पिता की हत्या के मामले में एडीजे टू शोभाकांत मिश्रा ने आरोपी पुत्र को उम्रकैद की सजा सुनाई. दरअसल, जिले के कचहरी चौक पर 20 जून 2011 रात को पानी के कारोबारी अमलेंदू गुप्ता की ईंट से कुचलकर कर हत्या कर दी गई थी और उनकी पत्नी सुनीता गुप्ता को घायल कर दिया था. जांच के बाद इस मामले में व्यवसायी का पुत्र अमिया श्री ही अपने पिता का कातिल निकला.

पिता की हत्या मामले में आरोपी बेटे को उम्र कैद

फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर सुनाई गई सजा
इस मामले में कोर्ट ने आरोपी बेटे को तिलकामांझी थाना पुलिस के फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट और अन्य सबूतों के आधार पर सजा सुनाई. कोर्ट में गवाहों ने भी आरोपी को खिलाफ बयान दिया जिस आधार पर कोर्ट ने इसे जघन्य अपराध करार देते हुए आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई. व्यवसायी पुत्र ने घरेलू विवाद और संपत्ति पर एकाधिकार के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी. बताया जाता है कि घटना के 1 दिन पहले 19 जून 2011 को हत्यारे बेटे ने मां-बाप के हत्या की साजिश रचते हुए खुद से पूजा घर के पास ईंट का टुकड़ा रखा था.

आरोपी पुत्र अमिया श्री
आरोपी अमिया श्री

'मां की भी करना चाहता था हत्या'
भागलपुर कोर्ट के अपर लोक अभियोजन मोहम्मद रियाज हुसैन का कहना है कि आरोपी बेटे ने इस घटना की साजिश रची थी. जून 2011 की रात करीब दो से ढाई बजे के बीच व्यवसायी और उनकी पत्नी एक कमरे में सो रही थी, इस दौरान चार पांच लोग कमरे में आकर उनसे व्यवसाय से संबंधित पेपर और पैसे की मांग की और रकम नहीं देने पर बगल में पहले से रखे ईंट से कुचलकर उनकी हत्या कर दी. इस घटना में उनकी पत्नी सुनीता गुप्ता की भी हत्या करना चाहा. लेकिन वह बच गई थी और वे इस घटना में वे गंभीर रूप से घायल हो गयी थी. उन्होंने घटना के बारे में पुलिस को बताया था. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी बेटे पर कार्रवाई की थी.

अपरलोक अभियोजन मोहम्मद रियाज हुसैन
अपर लोक अभियोजन मोहम्मद रियाज हुसैन

उम्रकैद और 50 हजार का जुर्माना हुआ मुकर्रर
इघर, कोर्ट ने इस मामले में सारे सबूत और गवाह आरोपी के खिलाफ होने के बाद अपना फैसला सुनते हुए व्यवसायी के बेटे अमिया श्री को दोषी करार देते हुए धारा -302 में उम्र कैद की सजा और 50 हजार जुर्माना के साथ घारा -307 में 7 वर्ष की सजा 10 हजार रुपया जुर्माना अलग से और जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा सुनाई. कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त ने अभी तक जितनी भी सजा काटी है. वह इस सजा में समायोजित होगी.

Intro:भागलपुर के कचहरी चौक के पास 20 जून 2011 रात के करीब 2 बजे व्यवसायिक विमलेंदू गुप्ता की हत्या ईट से कुचलकर कर दी गयी थी । इस मामले में एडीजे टू शोभाकांत मिश्रा ने व्यवसायिक के पुत्र अमिया श्री को ही दोषी पाया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है । कोर्ट ने फॉरेंसिक जांच के आधार और सबूतों के आधार पर यह सजा सुनाई है ।तिलकामांझी पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के आधार पर और सबूतों के आधार पर व्यवसायिक के पुत्र अमिया श्री को ही आरोपी बनाया था । कोर्ट में गवाहों ने भी समर्थन किया था ।

व्यवसायिक अमलेंदू गुप्ता डस्लिरी वाटर और पानी का बड़ा कारोबारी था । 20 जून 2011 की रात रहस्यमय तरीके से व्यवसायिक की कुचलकर हत्या और उसकी पत्नी सुनीता गुप्ता को घायल कर दिया था । घटना के समय बगल के कमरे में बेटी कविता श्री और ऊपरी मंजिल पर बेटा आमिया श्री सोया हुआ था ।

तत्कालीन एसएसपी संजय सिंह ने घटना के वैज्ञानिक तरीके से जांच कराई ।
जांच के दौरान व्यवसायिक के छत पर शराब की बोतल और चप्पल रखा मिला था , सीढ़ी घर का ताला खुला था । घर के सभी लोगों का ब्लड सैंपल लिया गया था । 2 महीने तक जांच और पटना से व्यवसाई की पत्नी सुनीता गुप्ता के इलाज कराकर घर लौटने के बाद हत्या के रहस्य का खुलासा हो पाया था । जांच के बाद पुलिस ने व्यवसायिक के बेटे अमिया श्री को गिरफ्तार कर लिया था ।

दरअसल हत्या का कारण घरेलू विवाद और रुपए को लेकर अमिया श्री मां और पिता जी से चल रहा था । जिसको लेकर हत्या कर दी गई थी । घटना के 1 दिन पहले 19 जून 2011 को पूजा घर के पास ईटा का टुकड़ा रखा था । जांच में पता चला कि बेटे ने ही मां पिता की हत्या के लिए पूजा घर के पास ईट लाया था ।


Body:अपर लोक अभियोजक मोहम्मद रियाज हुसैन ने बताया कि यह घटना 20 जून 2011 रात करीब दो से ढाई बजे कि है जब व्यवसायिक विमलेंदू गुप्ता अपने बेड पर सो रहे थे चार पांच लोग उस रात को आए और उनसे व्यवसाय के संबंधित पेपर और पैसे मांगे नहीं देने पर बगल में ईटा रखा हुआ था उससे कुचल कर उनकी हत्या कर दी थी ,बगल में उसकी पत्नी भी थी सुनीता गुप्ता उनकी भी हत्या करना चाहा लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गयी थी और वह बच गई थी । पहले उन्हें इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया बाद में उन्हें पटना रेफर कर दिया गया ,2 महीने में ठीक होकर वापस लौटने के बाद उन्होंने घटना के बारे में पुलिस को बताया था । आज फॉरेंसिक जांच के आधार पर कोर्ट ने व्यवसायिक के पुत्र अमिया श्री को दोषी करार देते हुए धारा 302 में उम्र कैद की सजा और 50 हजार रुपैया जुर्माना ,307 में 7 वर्ष की सजा 10 हजार रुपया जुर्माना जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की सजा और काटने पड़ेगी । उन्होंने बताया कि अब तक आमिया श्री ने जितना जेल में सजा काट चुका है वह समायोजित हो जाएगा।


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byte - मोहम्मद रियाज हुसैन ( अपर लोक अभियोजन भागलपुर कोर्ट )
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