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नाबालिग से दुष्कर्म और ट्रिपल मर्डर केस में कोर्ट ने सुनाया फैसला, 4 दोषियों को उम्रकैद - विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल

भागलपुर के नवगछिया में 25 नवंबर 2017 की रात एक नाबालिग लड़की के साथ 4 की संख्या में अपराधियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था. बाद में अपराधियों ने लड़की के माता-पिता और भाई की निर्मम हत्या कर दी थी.

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Published : Nov 20, 2019, 6:29 PM IST

भागलपुर: जिले के चर्चित नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म और ट्रिपल मर्डर केस मामले में बुधवार को पाक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया. कोर्ट ने इन दोनों मामले के 4 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. पोक्सो कोर्ट के विनोद कुमार तिवारी की बेंच ने यह फैसला सुनाया.

भागलपुर के नवगछिया में 25 नवंबर 2017 की रात एक नाबालिग लड़की के साथ 4 की संख्या में अपराधियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था. हथियार के बल पर उन्होंने वारदात को अंजाम दिया था. बाद में अपराधियों ने लड़की के माता-पिता और भाई की निर्मम हत्या कर दी थी.

ईटीवी भारत संवाददाता की रिपोर्ट

दोषियों के नाम
पोक्सो कोर्ट के विनोद कुमार तिवारी की बेंच ने इस मामले में मोहन सिंह ,मोहम्मद महबूबा ,कन्हैया झा और बालराम राय को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने सभी पर आजीवन कारावास और 50 हजार का अर्थदंड लगाया है. साथ ही यह भी कहा गया है कि समय पर दंड नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा दी जाएगी.

bhagalpur
जयकिशन मंडल, विशेष लोक अभियोजक शंकर

यह भी पढ़ें: दरभंगा: प्रॉपर्टी डीलर ने लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर की आत्महत्या

पीड़िता के बयान पर हुई थी गिरफ्तारी
बता दें कि दुष्कर्म के बाद नाबालिग लड़की बुरी तरह से जख्मी हो गई थी. पुलिस ने उसे इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया था. इलाज के बाद पीड़िता के बयान पर ही पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था. भागलपुर पाक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि नवगछिया के केस में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. फैसला पीड़िता के पक्ष में आया है.

भागलपुर: जिले के चर्चित नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म और ट्रिपल मर्डर केस मामले में बुधवार को पाक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया. कोर्ट ने इन दोनों मामले के 4 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. पोक्सो कोर्ट के विनोद कुमार तिवारी की बेंच ने यह फैसला सुनाया.

भागलपुर के नवगछिया में 25 नवंबर 2017 की रात एक नाबालिग लड़की के साथ 4 की संख्या में अपराधियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था. हथियार के बल पर उन्होंने वारदात को अंजाम दिया था. बाद में अपराधियों ने लड़की के माता-पिता और भाई की निर्मम हत्या कर दी थी.

ईटीवी भारत संवाददाता की रिपोर्ट

दोषियों के नाम
पोक्सो कोर्ट के विनोद कुमार तिवारी की बेंच ने इस मामले में मोहन सिंह ,मोहम्मद महबूबा ,कन्हैया झा और बालराम राय को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने सभी पर आजीवन कारावास और 50 हजार का अर्थदंड लगाया है. साथ ही यह भी कहा गया है कि समय पर दंड नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा दी जाएगी.

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जयकिशन मंडल, विशेष लोक अभियोजक शंकर

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पीड़िता के बयान पर हुई थी गिरफ्तारी
बता दें कि दुष्कर्म के बाद नाबालिग लड़की बुरी तरह से जख्मी हो गई थी. पुलिस ने उसे इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया था. इलाज के बाद पीड़िता के बयान पर ही पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था. भागलपुर पाक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि नवगछिया के केस में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. फैसला पीड़िता के पक्ष में आया है.

Intro:भागलपुर जिले का चर्चित दलित बस्ती में नाबालिक से गैंग रेप और ट्रिपल मर्डर में बुधवार को पाक्सो कोर्ट ने 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई । पाक्सो कोर्ट के विनोद कुमार तिवारी की बेंच ने यह सजा सुनाई है । घटना जिले के नवगछिया पुलिस जिला क्षेत्र में 25 नवंबर 2017 की रात एक नाबालिग लड़की के मां बाप और उसके भाई की बेरहमी से हत्या कर दी थी और भय दिखा कर लड़की से गैंगरेपर किया था । चारों दोषियों ने वहशियाशा अंदाज में वारदात को अंजाम दिया था । कोर्ट ने मोहन सिंह ,मोहम्मद महबूबा ,कन्हैया झा और बालराम राय को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार का जुर्माना सुनाया है ,जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी ।

पाक्सो कोर्ट की विशेष अदालत ने फोर पाक्सो एक्ट समेत चार अलग-अलग धारा 376 डी , एससीएसएसटी एक्ट और 302 में दोषियों को उम्र की सजा सुनाई है ।



घटना नवगछिया जिला पुलिस बिहपुर थाना क्षेत्र के झंडापुर ओपी के एक गांव में 25 नवंबर 2017 की रात लड़की के मां पिता और भाई की हत्या कर दी गई थी घटना में लड़की भी गंभीर रूप से घायल हो गई थी । 2 सप्ताह बाद लड़की को पीएमसीएच पटना में इलाज के बाद होश आया था । लड़की ने पुलिस को घटना की पूरी जानकारी दी थी ।.उसके बाद आरोपी मोहन सिंह , बलराम राय ,कन्हैया झा और मोहम्मद महबूबा को गिरफ्तार किया गया था ।

लड़की ने पुलिस को यह भी कहा था कि घटना के 1 दिन पहले वह चापानल पर स्नान कर रही थी ,आरोपी कुछ दूरी पर गांजा पी रहे थे और गलत नियत से ताक झांक कर रहे थे । इस बात को लेकर मां और पिता से झगड़ा हुआ था उस समय जान से मारने की धमकी दी थी ।


लड़की ने पांच आरोपियों पर दुष्कर्म के बाद कुल्हाड़ी से हमला कर घायल कर देने का आरोप लगाया था । घटना में हत्या की प्रत्यक्षदर्शी नाबालिक लड़की ही थी ।

पुलिस को दिए बयान में लड़की ने बताया था कि चारों आरोपी घटना की रात घर के बाहर ताड़ी पीकर मछली खाया था । देर रात आरोपी दुष्कर्म की नियत से घर में घुस रहे थे । बाहर सो रहे पिता के साथ मारपीट कर रहे थे । मां जग गई और चिल्लाने लगी तो बदमाशों ने दोनों को कुल्हाड़ी और छुरा मारकर हत्या कर दी। 12 साल के भाई छोटू की भी छुरा मारकर हत्या कर दी । उसके बाद आरोपी ने भय दिखा कर सामूहिक दुष्कर्म किया ।




Body:भागलपुर पाक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि नवगछिया के झंडापुर के केस में आज सजा सुनाई गई है । घटना 25 /11/2017 को घटी थी । जिसमें 3 व्यक्ति की हत्या हुई थी और एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप किया गया था । जिसके बाद उसे मारने के उद्देश्य मारा गया था ,मरा हुआ समझकर सभी आरोपी वहां से चले गए थे । लड़की को इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था ।.वह ठीक होने के बाद उन्होंने चारों आरोपियों की पहचान की थी । आज चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है ,इसके अतिरिक्त सभी को 50 - 50 हजार रुपैया जुर्माना भी सुनाया गया है नहीं देने पर अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी ।


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byte - शंकर जयकिशन मंडल ( पाक्सो कोर्ट , विशेष लोक अभियोजक )
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