भागलपुर: 15 अगस्त साल 2018 में नाबालिग से हुए दुष्कर्म मामले में जिले के पॉक्सो कोर्ट ने अपराधी को दो धाराओं में 12-12 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ-साथ कोर्ट ने 25-25 हजार का जुर्माना लगाया है. कोर्ट के इस फैसले के बाद से पीड़ित परिवार ने चैन की सांस ली है.
पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि नाबालिग छात्रा का अपहरण उसी गांव के रहने वाले रूपेश कुमार ने कर लिया था और उन्हें लेकर सुल्तानगंज होते हुए बेंगलुरु लेकर चला गया था. उन्होंने आगे कहा कि उसके बाद दुष्कर्म का मामला सामने आया था. जिसपर कोर्ट ने कार्रवाई करते हुए सजा का ऐलान किया.
नाबालिग छात्रा का हुआ था अपहरण
बता दें कि 15 अगस्त 2018 को भागलपुर से एक नाबालिग छात्रा का अपहरण हुआ था. जिसका मुख्य आरोपी रूपेश कुमार है. वह नाबालिग को अपहरण कर बैंगलुरू ले गया. जहां उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. परिवार वालों के लाख खोजबीन करने के बाद भी लड़की के नहीं मिलने पर परिजनों ने मामला दर्ज कराया था.
15 अगस्त 2018 की है घटना
15 अगस्त 2018 को अपहरण का रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद नाबालिग लड़की की खोज के लिए पुलिस की दबिश तेज होने पर आरोपी ने नाबालिग को भागलपुर में ही छोड़ फरार हो गया. बाद में पुलिस की कार्रवाई में वह पकड़ा भी गया.