भागलपुर: भागलपुर व्यवहार न्यायालय के स्पेशल पोक्सो कोर्ट के महेश प्रसाद सिंह की बेंच ने नाबालिग गूंगी लड़की से दुष्कर्म करने वाले दोषी युवक को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई है. घटना नवगछिया थाना क्षेत्र के खरीक प्रखंड के हरिजन टोला में 11 मई 2020 को घटी थी. इस मामले में 7 गवाह कोर्ट में पेश हुए. सभी ने आरोपी को संलिप्त बताया. जिसके आधार पर 6 अप्रैल को आरोपी युवक मुकेश दास को दोषी करार दिया गया. जिस पर आज सजा सुनाई गई है.
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पंचायत भी बुलाई गई
घटना के बारे में बताया जा रहा है कि 11 मई की रात नाबालिग गूंगी लड़की जब घर पर अकेली थी, तब इसका फायदा उठाकर मुकेश कुमार घर में घुस आया. जबरदस्ती करते हुए दुष्कर्म किया. घटना की जानकारी 14 मई को नाबालिग गूंगी लड़की के माता-पिता के आने के बाद हुई. जिसके बाद पंचायत बुलाई गई. पंचायत में भी युवक मुकेश दास लड़की के साथ जबरदस्ती करने लगा था. जिसके बाद मामला थाने में 24 मई 2020 को दर्ज कराया गया.
मिला आजीवन कारावास
स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक नरेश प्रसाद राम ने बताया कि पंचायत में भी आरोपी मुकेश दास लड़की का दुपट्टा खींचने लगा था. जिसके बाद हंगामा भी हुआ था. फिर मामला पुलिस में दर्ज कराया गया. कोर्ट में ट्रायल शुरू हुई. 6 अप्रैल को युवक को दोषी करार दिया गया. जिस पर आज सजा हुई. उन्होंने कहा कि आरोपी युवक को फोर पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास और 50000 जुर्माना की सजा है. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी.
शादीशुदा है आरोपी युवक
नवगछिया पुलिस जिला के खरीक थाना में पीड़िता की मां के बयान पर मामला दर्ज कराया गया. घटना के बारे में जानकारी दी गई. पीड़ित की मां ने बताया कि घटना के दिन वे अपने पति के साथ मकई काटने के लिए दियारा गई थी. घर में बेटी को अकेला पाकर मुकेश ने दुष्कर्म किया.