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भागलपुर: दो मेडिकल स्टोर का 10 दिन के लिए लाइसेंस सस्पेंड, 3 गिरफ्तार

भागलपुर में कोरोना काल में दवाओं की कालाबाजारी की खबरें सामने आ रही है. जिसे रोकने के लिए ड्रग्स कंट्रोल विभाग लगातार दवा दुकानों पर छापेमारी कर रहा है. पढ़ें पूरी खबर..

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Published : May 20, 2021, 11:14 AM IST

भागलपुर: कोरोना काल में जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी के आरोप में जिले के दो दुकानों के लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया है. वहीं, कालाबाजारी करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, जबकि 9 दुकानों को नोटिस भेजा गया है. जवाब संतोषजनक नहीं मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी.

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10 दिनों के लिए किया लाइसेंस सस्पेंड
दरअसल, ड्रग्स कंट्रोल विभाग पिछले कई दिनों से इन मेडिकल स्टोर की निगरानी कर रहा था. अनियमितता पाये जाने के बाद इन मेडिकल दुकानों पर कार्रवाई की गई. ड्रक्स विभाग ने ऑक्सीमीटर, हैंड ग्लव्स, रेमडेसिविर और कोरोना के उपकरण की खरीद बिक्री में गड़बड़ी के मामले में आत्माराम और महावीर मेडिकल हॉल का लाइसेंस 10 दिनों के लिए सस्पेंड किया है. जबकि ग्लोकल हॉस्पिटल ,कृष्णा मेडिकल ,मणिकर्णिका हॉस्पिटल, पल्स हॉस्पिटल, अपना मेडिकल, नवगछिया में 3 मेडिकल और कहलगांव में दो मेडिकल शॉप को नोटिस भेजा गया है.

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'जिले में दवाओं की कालाबाजारी और ग्राहकों से निर्धारित दर से अधिक दर पर पैसा वसूलने की शिकायत मिलने पर स्पेशल टीम ने कई दुकानों पर छापामारी की. इस दौरान 11 मेडिकल दुकानों में अनियमितता पायी गई. जिसके बाद दो दुकान संंचालकों पर एफआईआर, 3 लोगों की गिरफ्तारी और दो दुकानों का लाइसेंस रद्द किया गया है'.- दयानंद कुमार, ड्रग्स इंस्पेक्टर

संतोषजनक जबाव नहीं मिलने पर की जाएगी कार्रवाई
वहीं, उन्होंने कहा कि इसके अलावा 9 दुकानों को नोटिस भेजा गया है. जवाब संतोषजनक नहीं होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि ड्रग्स इंस्पेक्टर की विवेचना रिपोर्ट के आधार पर सहायक आयुक्त ने मेडिकल स्टोर का लाइसेंस सस्पेंड किया है.

भागलपुर: कोरोना काल में जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी के आरोप में जिले के दो दुकानों के लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया है. वहीं, कालाबाजारी करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, जबकि 9 दुकानों को नोटिस भेजा गया है. जवाब संतोषजनक नहीं मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी.

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10 दिनों के लिए किया लाइसेंस सस्पेंड
दरअसल, ड्रग्स कंट्रोल विभाग पिछले कई दिनों से इन मेडिकल स्टोर की निगरानी कर रहा था. अनियमितता पाये जाने के बाद इन मेडिकल दुकानों पर कार्रवाई की गई. ड्रक्स विभाग ने ऑक्सीमीटर, हैंड ग्लव्स, रेमडेसिविर और कोरोना के उपकरण की खरीद बिक्री में गड़बड़ी के मामले में आत्माराम और महावीर मेडिकल हॉल का लाइसेंस 10 दिनों के लिए सस्पेंड किया है. जबकि ग्लोकल हॉस्पिटल ,कृष्णा मेडिकल ,मणिकर्णिका हॉस्पिटल, पल्स हॉस्पिटल, अपना मेडिकल, नवगछिया में 3 मेडिकल और कहलगांव में दो मेडिकल शॉप को नोटिस भेजा गया है.

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'जिले में दवाओं की कालाबाजारी और ग्राहकों से निर्धारित दर से अधिक दर पर पैसा वसूलने की शिकायत मिलने पर स्पेशल टीम ने कई दुकानों पर छापामारी की. इस दौरान 11 मेडिकल दुकानों में अनियमितता पायी गई. जिसके बाद दो दुकान संंचालकों पर एफआईआर, 3 लोगों की गिरफ्तारी और दो दुकानों का लाइसेंस रद्द किया गया है'.- दयानंद कुमार, ड्रग्स इंस्पेक्टर

संतोषजनक जबाव नहीं मिलने पर की जाएगी कार्रवाई
वहीं, उन्होंने कहा कि इसके अलावा 9 दुकानों को नोटिस भेजा गया है. जवाब संतोषजनक नहीं होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि ड्रग्स इंस्पेक्टर की विवेचना रिपोर्ट के आधार पर सहायक आयुक्त ने मेडिकल स्टोर का लाइसेंस सस्पेंड किया है.

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