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भागलपुरः जिला प्रशासन ने विस्थापितों को बसाने की कवायद की तेज, जल्द होगा पुनर्वास - Displacement in Bhagalpur

एडीएम राजेश झा राजा ने कहा कि परिवार में सदस्य की संख्या के आधार पर जमीन दी जाएगी. एक परिवार को अधिकतम 5 डिसमिल जमीन दी जाएगी.

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Published : Jul 3, 2020, 3:45 PM IST

भागलपुरः जिले के पिरपैंती रानी दियारा और तौफिल दियारा के कटाव पीड़ितों को बसाने की प्रक्रिया प्रशासन ने तेज कर दी है. इसके लिए किशनदासपुर में 27 एकड़ , माधोजयरामपुर में 11 एकड़ और इमामनगर पीरपैंती में 27 एकड़ जमीन चयन किया गया है. पीड़ित इन तीन जगहों में से कहा रहना चाहते है इसके लिए उनसे शपथ पत्र मांगा गया है.

600 से 800 परिवार हुए हैं विस्थापित
इस संबंध में जानकारी देते हुए एडीएम राजेश झा राजा ने कहा कि विस्थापितों को बसाने के लिए जमीन का चयन कर लिया गया है. एक से दो दिनों में विस्थापितों को शपत पत्र देना है. शपत पत्र के आधार पर प्रस्ताव आपदा प्रबंधन विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा. उन्होंने बताया कि कटाव में 600 से 800 परिवार विस्थापित हुए थे. जिन्हें फिर से बसाने के लिए 50 से 53 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है.

एक परिवार को अधिकतम 5 डिसमिल जमीन
एडीएम ने कहा कि परिवार में सदस्य की संख्या के हिसाब से विस्थापितों को जमीन उपलब्ध कराई जाएगी. एक परिवार को अधिकतम 5 डिसमिल जमीन दी जाएगी. पुनर्वास स्थल पर अतिरिक्त दो दो एकड़ जमीन प्राथमिक विद्यालय और सड़क के लिए अधिग्रहण करने की योजना है.

भागलपुरः जिले के पिरपैंती रानी दियारा और तौफिल दियारा के कटाव पीड़ितों को बसाने की प्रक्रिया प्रशासन ने तेज कर दी है. इसके लिए किशनदासपुर में 27 एकड़ , माधोजयरामपुर में 11 एकड़ और इमामनगर पीरपैंती में 27 एकड़ जमीन चयन किया गया है. पीड़ित इन तीन जगहों में से कहा रहना चाहते है इसके लिए उनसे शपथ पत्र मांगा गया है.

600 से 800 परिवार हुए हैं विस्थापित
इस संबंध में जानकारी देते हुए एडीएम राजेश झा राजा ने कहा कि विस्थापितों को बसाने के लिए जमीन का चयन कर लिया गया है. एक से दो दिनों में विस्थापितों को शपत पत्र देना है. शपत पत्र के आधार पर प्रस्ताव आपदा प्रबंधन विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा. उन्होंने बताया कि कटाव में 600 से 800 परिवार विस्थापित हुए थे. जिन्हें फिर से बसाने के लिए 50 से 53 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है.

एक परिवार को अधिकतम 5 डिसमिल जमीन
एडीएम ने कहा कि परिवार में सदस्य की संख्या के हिसाब से विस्थापितों को जमीन उपलब्ध कराई जाएगी. एक परिवार को अधिकतम 5 डिसमिल जमीन दी जाएगी. पुनर्वास स्थल पर अतिरिक्त दो दो एकड़ जमीन प्राथमिक विद्यालय और सड़क के लिए अधिग्रहण करने की योजना है.

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