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भागलपुर: सनहौला प्रखंड में नामांकन के दौरान जाति प्रमाण पत्र को लेकर हो रही समस्या - बिहार पंचायत चुनाव 2021

भागलपुर जिले के सनहौला प्रखंड में जाति प्रमाण पत्र को लेकर प्रत्याशियों के बीच भ्रम की स्थिति है. निर्वाचित पदाधिकारी चंद्रिका कुमारी ने कहा है कि बिहार से बाहर किसी भी कोटि में आने वाले जाति के प्रत्याशी को बिहार में सामान्य कोटि में नामांकन कराना होगा. पढ़ें पूरी खबर...

panchayat election nomination
सनहौला प्रखंड में नामांकन
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Published : Sep 21, 2021, 7:05 AM IST

Updated : Sep 21, 2021, 8:18 AM IST

भागलपुर: बिहार में पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Election) चल रहा है. 11 चरणों में हो रहे चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन (Nomination For Panchayat Election) की प्रक्रिया चल रही है. भागलपुर जिले के सनहौला प्रखंड में तीसरे चरण में 8 अक्टूबर को मतदान होना है. इसके लिए 16 सितंबर से नामांकन हो रहा है. नामांकन के दिन से ही जाति प्रमाण पत्र को लेकर प्रत्याशियों के बीच भ्रम की स्थिति है, जिसे प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाचित पदाधिकारी चंद्रिका कुमारी ने दूर किया है.

यह भी पढ़ें- पंचायत चुनाव के दौरान प्रत्येक पंचायत में होगा क्लस्टर सेंटर, खराब EVM को बदलना होगा आसान

बीडीओ ने बताया कि बिहार से बाहर किसी भी कोटि में आने वाले जाति के प्रत्याशी को बिहार में सामान्य कोटि में नामांकन कराना होगा. उन्होंने कहा, 'बिहार में किसी अन्य राज्य का जाति प्रमाण पत्र लागू नहीं होता, जिनके पास दूसरे राज्य का जाति प्रमाण पत्र है उन्हें सामान्य कोटि में ही चुनाव लड़ना होगा.' दरअसल, सनहौला प्रखंड झारखंड के करीब है. कई प्रत्याशी झारखंड में बना जाति प्रमाण पत्र लेकर आ रहे हैं और बिहार में आरक्षित कोटे से नामांकन करना चाह रहे हैं. ऐसे में नामांकन नहीं लिया जा रहा है, जिसके कारण कई बार हंगामा की भी स्थिति उत्पन्न हुई है.

देखें वीडियो

चंद्रिका कुमारी ने कहा, 'सबसे पहले तो जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से किसी भी पुरुष या महिला का बनता है. जाति प्रमाण पत्र हमेशा सही जमा करना चाहिए. किसी भी महिला का जाति प्रमाण पत्र पति के नाम से नहीं बन सकता. मायके से ही महिला का जाति प्रमाण पत्र बनता है. झारखंड, बंगाल या अन्य राज्यों में आरक्षण पाने वाला व्यक्ति बिहार में आरक्षण की दावेदारी पेश नहीं कर सकता.'

"बिहार के बाहर का जाति प्रमाण पत्र बिहार में लागू नहीं होता. इसलिए ऐसे प्रमाण पत्र के आधार पर प्रत्याशी आरक्षित कोटि में नामांकन कर रहे हैं तो नामांकन स्क्रूटनी में रद्द किया जा सकता है. जो प्रत्याशी राज्य के बाहर का जाति प्रमाण पत्र देना चाहते हैं वे सामान्य सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं. इस संबंध में सूचना प्रखंड कार्यालय से प्रेषित की जा रही है. इसके अलावा जगह-जगह पर नोटिस भी चिपकाया गया है."- चंद्रिका कुमारी, बीडीओ, सनहौला

बता दें कि सनहौला प्रखंड में 18 मुखिया, 18 सरपंच, 24 पंचायत समिति सदस्य, दो जिला परिषद और 234 वार्ड सदस्य और पंच का चुनाव होना है. इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है. 50% सीट महिला और आरक्षित कोटि में आने वाले जाति के लिए सुरक्षित है.

यह भी पढ़ें- महंत नरेंद्र गिरि की संदिग्ध मौत, गुरु-शिष्य विवाद और अखाड़ों का इतिहास, जानिये सब कुछ

भागलपुर: बिहार में पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Election) चल रहा है. 11 चरणों में हो रहे चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन (Nomination For Panchayat Election) की प्रक्रिया चल रही है. भागलपुर जिले के सनहौला प्रखंड में तीसरे चरण में 8 अक्टूबर को मतदान होना है. इसके लिए 16 सितंबर से नामांकन हो रहा है. नामांकन के दिन से ही जाति प्रमाण पत्र को लेकर प्रत्याशियों के बीच भ्रम की स्थिति है, जिसे प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाचित पदाधिकारी चंद्रिका कुमारी ने दूर किया है.

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बीडीओ ने बताया कि बिहार से बाहर किसी भी कोटि में आने वाले जाति के प्रत्याशी को बिहार में सामान्य कोटि में नामांकन कराना होगा. उन्होंने कहा, 'बिहार में किसी अन्य राज्य का जाति प्रमाण पत्र लागू नहीं होता, जिनके पास दूसरे राज्य का जाति प्रमाण पत्र है उन्हें सामान्य कोटि में ही चुनाव लड़ना होगा.' दरअसल, सनहौला प्रखंड झारखंड के करीब है. कई प्रत्याशी झारखंड में बना जाति प्रमाण पत्र लेकर आ रहे हैं और बिहार में आरक्षित कोटे से नामांकन करना चाह रहे हैं. ऐसे में नामांकन नहीं लिया जा रहा है, जिसके कारण कई बार हंगामा की भी स्थिति उत्पन्न हुई है.

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चंद्रिका कुमारी ने कहा, 'सबसे पहले तो जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से किसी भी पुरुष या महिला का बनता है. जाति प्रमाण पत्र हमेशा सही जमा करना चाहिए. किसी भी महिला का जाति प्रमाण पत्र पति के नाम से नहीं बन सकता. मायके से ही महिला का जाति प्रमाण पत्र बनता है. झारखंड, बंगाल या अन्य राज्यों में आरक्षण पाने वाला व्यक्ति बिहार में आरक्षण की दावेदारी पेश नहीं कर सकता.'

"बिहार के बाहर का जाति प्रमाण पत्र बिहार में लागू नहीं होता. इसलिए ऐसे प्रमाण पत्र के आधार पर प्रत्याशी आरक्षित कोटि में नामांकन कर रहे हैं तो नामांकन स्क्रूटनी में रद्द किया जा सकता है. जो प्रत्याशी राज्य के बाहर का जाति प्रमाण पत्र देना चाहते हैं वे सामान्य सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं. इस संबंध में सूचना प्रखंड कार्यालय से प्रेषित की जा रही है. इसके अलावा जगह-जगह पर नोटिस भी चिपकाया गया है."- चंद्रिका कुमारी, बीडीओ, सनहौला

बता दें कि सनहौला प्रखंड में 18 मुखिया, 18 सरपंच, 24 पंचायत समिति सदस्य, दो जिला परिषद और 234 वार्ड सदस्य और पंच का चुनाव होना है. इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है. 50% सीट महिला और आरक्षित कोटि में आने वाले जाति के लिए सुरक्षित है.

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Last Updated : Sep 21, 2021, 8:18 AM IST
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