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भागलपुरः उप नगर आयुक्त 3-3 सरकारी गाड़ियों का ले रहे लाभ, नगर आयुक्त को जानकारी नहीं - Deputy Municipal Commissioner Satyendra Prasad Verma

उप नगर आयुक्त सत्येंद्र प्रसाद वर्मा के पास 3-3 सरकारी गाड़ी है. इस बारे में पूछे जाने पर नगर आयुक्त जे प्रियदर्शनी ने कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है.

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Published : Jun 7, 2020, 10:05 PM IST

Updated : Jun 9, 2020, 7:16 PM IST

भागलपुर: भागलपुर नगर निगम प्रशासन उप नगर आयुक्त के ऊपर मेहरबान है. इस लिए उप नगर आयुक्त नाम प्लेट लिखी तीन गाड़ियां चल रही हैं. इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह कि इस बात की जानकारी नगर आयुक्त को नहीं है.

उप नगर आयुक्त नाम प्लेट वाली तीनों गाड़ियों नगर निगम कार्यालय परिसर में खड़ी है. एक पर नंबर प्लेट है जबकी बाकी दो गाड़ियां बिना नंबर प्लेट की चल रही है.

नगर आयुक्त को नहीं है जानकारी
इस संबंध में पूछे जाने पर नगर आयुक्त जे प्रियदर्शनी ने कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है. सवाल पूछने के बाद मामला उनके संज्ञान में आया है. इस पर एक्शन लिया जाएगा.

बता दें कि सत्येंद्र प्रसाद वर्मा उप नगर आयुक्त के पद पर यहां पिछले ढाई साल से तैनात है.

पेश है रिपोर्ट

एक गाड़ी रखने का है नियम
शासकीय नियमों के अनुसार किसी भी विभाग के अधिकारी एक से अधिक सरकारी वाहन नहीं रख सकते है. ऐसा करने पर इसे अपराध की श्रेणी में माना जाता है. देखने वाली बात होगी कि उप नगर आयुक्त पर क्या कार्रवाई होती है.

भागलपुर: भागलपुर नगर निगम प्रशासन उप नगर आयुक्त के ऊपर मेहरबान है. इस लिए उप नगर आयुक्त नाम प्लेट लिखी तीन गाड़ियां चल रही हैं. इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह कि इस बात की जानकारी नगर आयुक्त को नहीं है.

उप नगर आयुक्त नाम प्लेट वाली तीनों गाड़ियों नगर निगम कार्यालय परिसर में खड़ी है. एक पर नंबर प्लेट है जबकी बाकी दो गाड़ियां बिना नंबर प्लेट की चल रही है.

नगर आयुक्त को नहीं है जानकारी
इस संबंध में पूछे जाने पर नगर आयुक्त जे प्रियदर्शनी ने कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है. सवाल पूछने के बाद मामला उनके संज्ञान में आया है. इस पर एक्शन लिया जाएगा.

बता दें कि सत्येंद्र प्रसाद वर्मा उप नगर आयुक्त के पद पर यहां पिछले ढाई साल से तैनात है.

पेश है रिपोर्ट

एक गाड़ी रखने का है नियम
शासकीय नियमों के अनुसार किसी भी विभाग के अधिकारी एक से अधिक सरकारी वाहन नहीं रख सकते है. ऐसा करने पर इसे अपराध की श्रेणी में माना जाता है. देखने वाली बात होगी कि उप नगर आयुक्त पर क्या कार्रवाई होती है.

Last Updated : Jun 9, 2020, 7:16 PM IST
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