भागलपुर: भागलपुर व्यवहार न्यायालय के विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश रोहित शंकर की बेंच ने एक मामले सुनवाई करते हुए दुष्कर्म के आरोपी को सजा सुनाई. कोर्ट ने मामले में दोषी अभियुक्त अमर कुमार को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनायी. वहीं, 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया. जुर्माने की राशि नहीं चुकाने पर आरोपी को 3 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. साथ ही सरकार को न्यायाधीश ने पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपये सरकारी मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है.
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घर में घुसकर मासूम के साथ की थी दरिंदगी
घटना के बारे में बताया जा रहा है कि 28 दिसंबर 2015 को इशाकचक थाना क्षेत्र में 8 साल की बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी. तभी अमर कुमार बच्ची को पकड़ कर उसी के घर में ले जाकर दुष्कर्म किया था. बच्ची के घर में उस वक्त कोई नहीं था. बच्ची के मां-बाप जब घर पहुंचे तो बच्ची ने घटना की जानकारी दी. जिसके बाद इशाकचक थाने में मामला दर्ज कराया गया. 9 अप्रैल को पॉक्सो कोर्ट ने अमर कुमार को दोषी करार दिया था. जिस पर गुरुवार को सजा सुनाई गई.
'मामले पर कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनावायी पूरी होने के बाद आरोपी को सजा सुनायी है. आरोपी ने मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. इस मामले में कुल 7 गवाह पेश हुए थे. सभी दलीलों के सुनते हुए कोर्ट ने सजा सुनायी'.- शंकर जयकिशन मंडल, अभियोजक