भागलपुरः बिहार के भागलपुर जिले में नाबालिग से दुष्कर्म (Bhagalpur Minor Girl Rape Case) के मामले में विशेष पोक्सो कोर्ट के एडीजे सात लवकुश कुमार दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई (2 Accused Got Life Imprisonment In Bhagalpur) है. आरोपियों को दस हजार रुपया का जुर्माना भी सुनाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है. यह मामला 2019 का है. जिले के कहलगांव थाना में मामले में पीड़ित के परिजनों की ओर से मामला दर्ज कराया गया था.
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"2019 में कहलगांव क्षेत्र नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पोक्सो कोर्ट के एडीजे सात लवकुश कुमार ने आरोपियों को सोमवार को सजा सुनायी गई है.आरोपियों को दस हजार रुपया का जुर्माना भी सुनाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा का आदेश है. "- नरेश प्रसाद, स्पेशल पीपी पोक्सो कोर्ट
क्या है मामलाः दरअसल 2019 में कहलगांव क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग बच्ची एक युवक के साथ मेला देखने गई थी. रात में लौटने के क्रम में रास्ते में तीन युवकों के द्वारा छेड़खानी की जाने लगी. इसके बाद युवती गोपालपुर रेलवे फाटक के पास रुक गई. रात में जब वह फिर से आगे बढ़ी तब एक स्कूल के पास दो युवकों के साथ पास के एक खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. मामले में पुलिस ने पीड़िता के परिजनों के द्वारा थाने में पॉक्सो एक्ट (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट) के तहत मामला दर्ज कराया गया था. इसी मामले में बंटी यादव और नंदलाल यादव को कोर्ट की ओर से आजीवन कारावास की सजा सुनायी गई है.
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