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बेगूसराय: एसिड अटैक मामले में चार दोषी करार, सभी को सश्रम कारावास के साथ 1-1 हजार का आर्थिक दंड

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने एसिड अटैक केस की सुनवाई करते हुए चार को दोषी करार दिया. कोर्ट ने सभी को एक माह सश्रम कारावास के साथ एक-एक हजार का आर्थिक दंड का भी लगाया है.

बेगूसराय कोर्ट
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Published : Mar 7, 2021, 7:14 AM IST

बेगूसराय: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज मिश्रा ने एसिड अटैक केस की सुनवाई करते हुए चार को दोषी करार दिया. कोर्ट ने 324, 448 भारतीय दंड विधान में दोषी पाकर सभी को एक माह सश्रम कारावास की सजा के साथ एक-एक हजार का आर्थिक दंड का भी जुर्माना लगाया है.

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सभी को सश्रम कारावास
कोर्ट ने मटिहानी कांड संख्या 38 /2012 की सुनवाई के दौरान मामले के चारों आरोपित मटिहानी थाना के खोरमपुर निवासी राजो देवी, विदेश्वरी ठाकुर, मोहन ठाकुर और रामानंद ठाकुर को धारा 324, 448 भारतीय दंड विधान में दोषी पाकर एक माह सश्रम कारावास की सजा सुनाई, साथ ही एक-एक हजार आर्थिक दंड भी लगाया है.

यह भी पढ़ें : गोपालगंज जहरीली शराब मामले में कोर्ट के फैसले पर बोले सीएम नीतीश- कहा, लोगों के हित में है शराबबंदी

पीड़ित पक्ष ने जतायी खुशी
एसिड अटैक के इस केस में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने डीएलएएस के इस मुकदमा के पीड़ित पक्ष को 50 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है. अभियोजन की ओर से कुल 5 लोगों की गवाही कराई गई. इस केस में आरोप है कि मटिहानी थाना के खोरमपुर निवासी सूचक रोहित कुमार 24 अप्रैल 2012 को रात में अपने घर में सोया था उसी समय सभी आरोपित ने सूचक को पकड़कर शरीर पर तेजाब डाल दिया था. कोर्ट के इस फैेसले से पीड़ित पक्ष ने खुशी जतायी है.

बेगूसराय: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज मिश्रा ने एसिड अटैक केस की सुनवाई करते हुए चार को दोषी करार दिया. कोर्ट ने 324, 448 भारतीय दंड विधान में दोषी पाकर सभी को एक माह सश्रम कारावास की सजा के साथ एक-एक हजार का आर्थिक दंड का भी जुर्माना लगाया है.

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सभी को सश्रम कारावास
कोर्ट ने मटिहानी कांड संख्या 38 /2012 की सुनवाई के दौरान मामले के चारों आरोपित मटिहानी थाना के खोरमपुर निवासी राजो देवी, विदेश्वरी ठाकुर, मोहन ठाकुर और रामानंद ठाकुर को धारा 324, 448 भारतीय दंड विधान में दोषी पाकर एक माह सश्रम कारावास की सजा सुनाई, साथ ही एक-एक हजार आर्थिक दंड भी लगाया है.

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पीड़ित पक्ष ने जतायी खुशी
एसिड अटैक के इस केस में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने डीएलएएस के इस मुकदमा के पीड़ित पक्ष को 50 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है. अभियोजन की ओर से कुल 5 लोगों की गवाही कराई गई. इस केस में आरोप है कि मटिहानी थाना के खोरमपुर निवासी सूचक रोहित कुमार 24 अप्रैल 2012 को रात में अपने घर में सोया था उसी समय सभी आरोपित ने सूचक को पकड़कर शरीर पर तेजाब डाल दिया था. कोर्ट के इस फैेसले से पीड़ित पक्ष ने खुशी जतायी है.

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