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बेगूसराय: समय पर केस डायरी जमा नहीं करने वाले अनुसंधानकर्ता पर कोर्ट सख्त, शो कॉज नोटिस - Begusarai police court order news

समय पर केस डायरी जमा नहीं करने वाले अनुसंधानकर्ता के खिलाफ कोर्ट सख्त हो गया है. कोर्ट ने अनुसंधान करने वाले पुलिस अधिकारी को शो-कॉज के साथ कोर्ट में हाजिर होने का आदेश सुनाया है.

Court strict on researcher in Begusarai
Court strict on researcher in Begusarai
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Published : Mar 18, 2021, 12:31 PM IST

बेगूसराय: पुलिस की ओर से समय पर केस डायरी जमा नहीं करने वाले अनुसंधानकर्ता के खिलाफ कोर्ट ने सख्त रूख अपना लिया है. पिछले तीन दिनों में ये तीसरा मामला है, जब कोर्ट ने केस के अनुसंधान करने वाले पुलिस अधिकारी को शो-कॉज के साथ कोर्ट में हाजिर होने का आदेश सुनाया है.

ये भी पढ़ें- CM नीतीश बोले- बिहार में नियंत्रण में है कोरोना, फिलहाल खुले रहेंगे स्कूल-कॉलेज

इस बार कोर्ट ने कांड संख्या 132 / 2021 के अनुसंधानकर्ता पुलिस को शोकॉज के साथ हाजिर होने का आदेश दिया है. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ठाकुर अमन कुमार ने ये आदेश दिया है.

न्यायालय में नहीं समर्पित की गई केस डायरी
बता दें कि रंगदारी वसूलने के मामले में जेल में बंद आरोपी मुफस्सिल थाना के मोहनपुर निवासी पीयूष कुमार उर्फ छोटू ने जमानत आवेदन दाखिल की है. उसी पर सुनवाई करते हुए पिछली तारीख में ही न्यायालय ने अनुसंधानकर्ता को केस डायरी समर्पित करने का आदेश दिया था. लेकिन अनुसंधानकर्ता न्यायालय के आदेश के बावजूद आज तक न्यायालय में केस डायरी समर्पित नहीं की है. इस कारण जमानत आवेदन पर सुनवाई लंबित है.

रंगदारी मांगने का आरोप
बताया जा रहा है कि आरोपी ने मुफस्सिल थाना के कोरिया निवासी चंदन कुमार के भाई से 5 लाख रुपये रंगदारी की मांग की थी. इसमें उसके भाई ने डर से 50 हजार रुपये दिया था लेकिन और रुपये नहीं दे पाया. इसके लिए आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी.

बेगूसराय: पुलिस की ओर से समय पर केस डायरी जमा नहीं करने वाले अनुसंधानकर्ता के खिलाफ कोर्ट ने सख्त रूख अपना लिया है. पिछले तीन दिनों में ये तीसरा मामला है, जब कोर्ट ने केस के अनुसंधान करने वाले पुलिस अधिकारी को शो-कॉज के साथ कोर्ट में हाजिर होने का आदेश सुनाया है.

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इस बार कोर्ट ने कांड संख्या 132 / 2021 के अनुसंधानकर्ता पुलिस को शोकॉज के साथ हाजिर होने का आदेश दिया है. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ठाकुर अमन कुमार ने ये आदेश दिया है.

न्यायालय में नहीं समर्पित की गई केस डायरी
बता दें कि रंगदारी वसूलने के मामले में जेल में बंद आरोपी मुफस्सिल थाना के मोहनपुर निवासी पीयूष कुमार उर्फ छोटू ने जमानत आवेदन दाखिल की है. उसी पर सुनवाई करते हुए पिछली तारीख में ही न्यायालय ने अनुसंधानकर्ता को केस डायरी समर्पित करने का आदेश दिया था. लेकिन अनुसंधानकर्ता न्यायालय के आदेश के बावजूद आज तक न्यायालय में केस डायरी समर्पित नहीं की है. इस कारण जमानत आवेदन पर सुनवाई लंबित है.

रंगदारी मांगने का आरोप
बताया जा रहा है कि आरोपी ने मुफस्सिल थाना के कोरिया निवासी चंदन कुमार के भाई से 5 लाख रुपये रंगदारी की मांग की थी. इसमें उसके भाई ने डर से 50 हजार रुपये दिया था लेकिन और रुपये नहीं दे पाया. इसके लिए आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी.

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