बेगूसराय: जिले में एक बार फिर केस के अनुसंधानकर्ता द्वारा लापरवाही का मामला सामने आया है. जिससे नाराज कोर्ट ने अनुसंधानकर्ता को कोर्ट में सदेह हाजिर होकर शो कॉज देने का आदेश दिया है. इस संबंध में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ठाकुर अमन कुमार ने नगर थाना कांड संख्या 306 / 2019 में दाखिल जमानत आवेदन की सुनवाई करते हुए केस डायरी नहीं भेजने पर अनुसंधानकर्ता को न्यायालय में उपस्थित होकर शो काॅज देने का आदेश जारी किया है.
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अनुसंधानकर्ता से केस डायरी की मांग
बता दें कि इस मामले के आरोपित मुंगेर जिला के कासिम बाजार थाना लल्लू पोखर निवासी अमित कुमार ने जमानत याचिका दायर की है. जिसमें पिछले सुनवाई में न्यायालय में अनुसंधानकर्ता से केस डायरी की मांग की थी.
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क्या है आरोप?
आरोपित पर आरोप है कि आरोहण फाइनेंस सर्विसेज में नौकरी करते हुए धोखा देकर गलत तरीके से कंपनी का कुल लगभग 7 लाख रुपये का गबन कर लिया था. फिलहाल, ऐसे मामले में कोर्ट के सख्ती के बावजूद केस के अनुसंधानकर्ताओं पर कोई असर होता नहीं दिख रहा है.