बेगूसराय: जिले में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है. एक तरफ जहां संक्रमित मरीजों की संख्या 477 हो गई है. वहीं अनलॉक-2 के तहत जिला प्रशासन ने कई पाबंदियों को सख्ती से लागू करने का दिशा निर्देश दिया है.
सभी को लगाना है मास्क
डीएम अरविंद कुमार वर्मा के द्वारा बेगूसराय जिले में कोविड-19 के नियंत्रण एवं रोकथाम के उद्देश्य से अनलॉक-2 के संदर्भ में निम्न आदेश जारी किए गए हैं. जिले में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में सभी शॉपिंग मॉल, दुकानें, सार्वजनिक वाहनों ,बस, टैक्सी, ऑटो में परिचालन कर्मियों, चालकों एवं ग्राहक, सवारियों के द्वारा मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा तथा संबंधित प्रतिष्ठान, वाहन के मालिकों एवं चालकों के लिए आवश्यक होगा कि वह बिना मास्क वाले को प्रवेश वर्जित रखना सुनिश्चित करें.
आदेश का उल्लंघन करने वालों पर होगा कार्रवाई
जिला प्रशासन पुलिस के द्वारा जांच के क्रम में इस आदेश का उल्लंघन के लिए दोषी शॉपिंग मॉल, दुकान, व्यवसायिक प्रतिष्ठान अथवा वाहन, बस, टैक्सी ऑटो सहित का परिचालन बंद किया जा सकता है. बेगूसराय जिले में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के तहत आवश्यक कार्यों को छोड़कर रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक किसी भी व्यक्ति को बाहर निकलने का आदेश नहीं होगा.
जिलाधिकारी ने बताया कि प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जिले में चार और व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं. नए प्रभावित व्यक्तियों में बेगूसराय प्रखंड के तीन एवं नावकोठी प्रखंड के एक व्यक्ति शामिल हैं. सभी नए प्रभावितों के संबंध में निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत कार्य किए जा रहे हैं, जिले में कोविड-19 से संबंधित आंकड़े निम्नवत है.
- कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या- 477
- कुल एक्टिव मामलों की संख्या- 106
- अब तक स्वस्थ हुए व्यक्तियों की संख्या -367
- कोरोना संक्रमण से मरने वाले व्यक्तियों की संख्या- 4
- जांच हेतु भेजे गए कुल सैंपल की संख्या- 9582
- रिपोर्ट प्राप्त हुए कुल सैंपल की संख्या-8847
- निगेटिव रिपोर्ट की संख्या- 8370
- प्रतीक्षित रिपोर्ट की संख्या- 735