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24 को होनी थी नाबालिग लड़की की शादी, BDO ने पहुंचकर रुकवाई

बीडीओ ने लड़की के पिता और परिवार के अन्य सदस्यों से लिखित तौर पर इकरारनामा बनाकर शादी पर रोक लगा दी. साथ ही हिदायत देते हुए कहा कि 18 साल से कम उम्र में शादी करना कानूनन अपराध है.

नाबालिग की शादी
नाबालिग की शादी
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Published : Jun 23, 2021, 9:59 PM IST

बेगूसराय: तमाम जागरुकता अभियान और प्रशासन की सख्ती के बावजूद कई माता-पिता अपने नाबालिग बच्चों की शादी करने से परहेज नहीं करते हैं. एक बार फिर एक छोटी सी बच्ची की शादी तय कर दी गई. हालांकि बीडीओ ने तत्परता दिखाई और नाबालिग की शादी रुकवा दी. साथ ही उसकेअभिभावक को सख्त हिदायत भी दी.

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गुरुवार को होनी थी शादी
दरअसल, बछवाड़ा प्रखंड के रानी-एक पंचायत के एक गांव में गुरुवार को एक शादी होने वाली थी. उसकी तैयारी भी जोर-शोर से चल रही थी. इसकी सूचना जैसे ही बीडीओ कुमारी पूजा को मिली, उन्होंने मामले में तत्परता दिखाई और फौरन गांव पहुंचकर शादी रुकवा दी.

बच्ची की उम्र 14 साल
बीडीओ कुमारी पूजा ने बताया कि सत्यापन के दौरान पता चला कि लड़की की उम्र 14 साल है. लिहाजा प्रशासन ने बाल विवाह अधिनियम 2020 का अनुपालन करते हुए शादी पर रोक लगा दी गई है. साथ ही लड़की के परिजनों से एक लिखित आवेदन लिया गया है. जिसमे परिवार के लोगों ने लड़की की शादी नहीं होने की शपथ खाई है.

ये भी पढ़ें- फेसबुक पर प्यार के बाद मिला धोखा, युवती ने SP से लगाई न्याय की गुहार

गरीब है लड़की का पिता
ग्रामीणों के मुताबिक लड़की का पिता काफी गरीब है. वह एक लाइन होटल में मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करता है. उसे 4 बेटियां और एक बेटा है. अशिक्षा व गरीबी के कारण वह अपनी नाबालिग बेटी की शादी कर रहा था.

बेगूसराय: तमाम जागरुकता अभियान और प्रशासन की सख्ती के बावजूद कई माता-पिता अपने नाबालिग बच्चों की शादी करने से परहेज नहीं करते हैं. एक बार फिर एक छोटी सी बच्ची की शादी तय कर दी गई. हालांकि बीडीओ ने तत्परता दिखाई और नाबालिग की शादी रुकवा दी. साथ ही उसकेअभिभावक को सख्त हिदायत भी दी.

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गुरुवार को होनी थी शादी
दरअसल, बछवाड़ा प्रखंड के रानी-एक पंचायत के एक गांव में गुरुवार को एक शादी होने वाली थी. उसकी तैयारी भी जोर-शोर से चल रही थी. इसकी सूचना जैसे ही बीडीओ कुमारी पूजा को मिली, उन्होंने मामले में तत्परता दिखाई और फौरन गांव पहुंचकर शादी रुकवा दी.

बच्ची की उम्र 14 साल
बीडीओ कुमारी पूजा ने बताया कि सत्यापन के दौरान पता चला कि लड़की की उम्र 14 साल है. लिहाजा प्रशासन ने बाल विवाह अधिनियम 2020 का अनुपालन करते हुए शादी पर रोक लगा दी गई है. साथ ही लड़की के परिजनों से एक लिखित आवेदन लिया गया है. जिसमे परिवार के लोगों ने लड़की की शादी नहीं होने की शपथ खाई है.

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गरीब है लड़की का पिता
ग्रामीणों के मुताबिक लड़की का पिता काफी गरीब है. वह एक लाइन होटल में मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करता है. उसे 4 बेटियां और एक बेटा है. अशिक्षा व गरीबी के कारण वह अपनी नाबालिग बेटी की शादी कर रहा था.

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