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बेगूसराय: पुलिस की लापरवाही के कारण रंगदारी मांगने के आरोपी को मिली जमानत - Begusarai police negligence

पुलिस की लापरवाही के कारण एक रंगदारी मांगने और गंभीर रुप से घायल करने के आरोपी को कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया. पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट ही दाखिल नहीं किया था.

Accused of extortion got bail due to police negligence in begusarai
Accused of extortion got bail due to police negligence in begusarai
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Published : Mar 16, 2021, 2:47 PM IST

बेगूसराय: जिले में पुलिस की लापरवाही का एक और नया मामला सामने आया है. पुलिस की लापरवाही की वजह से रंगदारी मांगने के मामले में आरोपी को न्यायालय ने जमानत पर रिहा कर दिया. समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं करने पर यह फैसला मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ठाकुर अमन कुमार ने सुनाया है.

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बताया जा रहा है कि बछवारा थाना क्षेत्र के मरांची गांव निवासी अवधेश ईश्वर उर्फ पलटू ने 16 दिसंबर 2020 को अपने गांव के ही रहने वाले गोपाल ईश्वर से एक लाख रुपये की रंगदारी की भी मांग की. लेकिन रुपये नहीं दिए जाने पर अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उसपर जानलेवा हमला कर दिया. इससे वो गंभीर रुप से घायल हो गया.

आरोपी को जमानत पर कर दिया गया रिहा
हालांकि इस मामले में अनुसंधानकर्ता की ओर से चार्जशीट दाखिल नहीं किया गया. इसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167( 2 ) का लाभ देते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ठाकुर अमन कुमार ने आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया.घटना की प्राथमिकी आरोपी की ओर से बछवारा थाना में कांड संख्या 261/ 2020 के तहत दर्ज कराई गई थी.

बेगूसराय: जिले में पुलिस की लापरवाही का एक और नया मामला सामने आया है. पुलिस की लापरवाही की वजह से रंगदारी मांगने के मामले में आरोपी को न्यायालय ने जमानत पर रिहा कर दिया. समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं करने पर यह फैसला मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ठाकुर अमन कुमार ने सुनाया है.

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बताया जा रहा है कि बछवारा थाना क्षेत्र के मरांची गांव निवासी अवधेश ईश्वर उर्फ पलटू ने 16 दिसंबर 2020 को अपने गांव के ही रहने वाले गोपाल ईश्वर से एक लाख रुपये की रंगदारी की भी मांग की. लेकिन रुपये नहीं दिए जाने पर अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उसपर जानलेवा हमला कर दिया. इससे वो गंभीर रुप से घायल हो गया.

आरोपी को जमानत पर कर दिया गया रिहा
हालांकि इस मामले में अनुसंधानकर्ता की ओर से चार्जशीट दाखिल नहीं किया गया. इसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167( 2 ) का लाभ देते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ठाकुर अमन कुमार ने आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया.घटना की प्राथमिकी आरोपी की ओर से बछवारा थाना में कांड संख्या 261/ 2020 के तहत दर्ज कराई गई थी.

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