बांका: बिहार में शराबबंदी कानून लागू है. इसके बावजूद आए दिन पुलिस शराब की खेप बरामद कर रही है. इसी क्रम में व्यवहार न्यायालय बांका में एडीजे टू संताेष कुमार पांडेय की अदालत ने शराब मामले में दो अभियुक्तों काे छह-छह साल कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही एक लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया है.
शराब के साथ हुई थी गिरफ्तारी
21 मार्च 2020 को उत्पाद अधीक्षक के निर्देश पर एक टीम छापेमारी करने निकली थी. इस दौरान बौंसी थाना क्षेत्र के भलजोर चेक पोस्ट पर जांच के क्रम में भोजपुर के किशनगढ़ खबासपुर निवासी अजीत राम एवं धनबाद के कतरास निवासी शक्ति कुमार को पिकअप गाड़ी से 17 कार्टन शराब तस्करी करते गिरफ्तार किया गया था. तस्कर पिकअप गाड़ी के डाला को तिरपाल से ढककर उसके अंदर शराब रखकर तस्करी कर रहा था. शराब कारोबारी पर बिहार उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसके बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया. इसके बाद एडीजे टू ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाया.
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सजा मुकर्रर होने के बाद दोनों को भेजा गया जेल
एडीजे टू संताेष कुमार पांडेय की अदालत ने शराब मामले की सुनवाई करते हुए दो आरोपी को छह-छह साल कारावास के साथ दोनों को एक-एक एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर जेल में अतिरिक्त रहना होगा. सुनवाई के क्रम में अभियाेजन पक्ष की ओर से ओमप्रकाश पांडेय एवं बचाव पक्ष की ओर से राम किशोर यादव ने बहस में हिस्सा लिया. सजा मुकर्रर होने के बाद सजायाफ्ता को पुलिस अभिरक्षा में मंडल कारा भेज दिया गया.