बांका: विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बांका डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी सुहर्ष भगत ने बैठक की. इस दौरान निर्वाचन आयोग ने एसपी अरविंद कुमार गुप्ता, सभी निर्वाची पदाधिकारी और उप निर्वाचन पदाधिकारी को वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना महामारी पर नियंत्रण रखते हुए विभिन्न पहलुओं पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी.
अधिकारी को दिया गया प्रशिक्षण
डीएम के कार्यालय में वीडियो कॉफ्रेंसिंग से जुड़कर डीएम, एसपी सहित सभी निर्वाची पदाधिकारी और उप निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रशिक्षण प्राप्त किया. इस क्रम में उप चुनाव आयुक्त चन्द्रभूषण कुमार ने बताया कि चुनाव कार्य से जुड़े सभी गतिविधि में कोरोना को लेकर मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा. चुनाव के दौरान उपयोग के लिए प्रत्येक कमरे, हाॅल, परिसर में सेनेटाइजर, साबुन और पानी उपलब्ध कराना अनिवार्य है.
मतदाता की थर्मल स्क्रीनिंग
उप चुनाव आयुक्त चन्द्रभूषण कुमार ने अधिकारियों को बताया कि मतदान केन्द्र में प्रवेश करने से पूर्व प्रत्येक मतदाता की थर्मल स्क्रीनिंग की जायेगी. कोविड-19 को लेकर गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में सामाजिक दूरी बनाये रखने की व्यवस्था अनिवार्य होगी.
पर्याप्त संख्या में वाहन
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए चुनाव के दौरान उपयोग के लिए बड़े हाॅल का चयन किया जाना है. इसके अलावे कोरोना को लेकर कर्मियों की सुरक्षा के मद्देनजर मतदान के लिए पर्याप्त संख्या में वाहन भी उपलब्ध रखना है. विधानसभा वार भी नोडल हेल्थ ऑफिसर प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया गया.
समाजिक दूरी का पालन
उप चुनाव आयुक्त ने बताया कि कोरोना को नियंत्रित रखने के लिए मतदान दल और पोलिंग एजेंटों के लिए मतदान केन्द्र में बैठने की व्यवस्था समाजिक दूरी के अनुसार कराया जाना है. अगर पोलिंग एजेंट या काउंटिंग एजेंट का तापमान निर्धारित तापमान से अधिक हो तो, उनके रिलिवर को पीठासीन पदाधिकारी अनुमति देंगे.
आदर्श आचार संहिता की जानकारी
डीएम सुहर्ष भगत ने बताया कि चुनाव आयोग की ओर से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए वैद्यता मानचित्र और उससे संबंधित उपायों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दूसरे सत्र में निर्वाचन आयोग के प्रधान सचिव एनसी भुटोलिया ने आदर्श आचार संहिता की विस्तृत जानकारी दी.
विभिन्न निर्देशों का अनुपालन
यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि नाम निर्देशन के समय आदर्श आचार संहिता के विभिन्न निर्देशों का अनुपालन अभ्यर्थियों और उनके समर्थक या संबंद्ध दल की ओर से ही हो. नामांकन प्रस्तुत करने के लिए उम्मदीवार के साथ रिटर्निग ऑफिसर के कमरे में मात्र दो लोग जा सकेंगे और वाहनों की संख्या भी दी रहेगी.
साथ ही नामांकन, संवीक्षा और प्रतीक आवंटन के कार्य में सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन करने के लिए निर्वाची पदाधिकारी के चेम्बर में पर्याप्त जगह रखने का निर्देश दिया गया.