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बांका: निबंधन कार्यालय में उमड़ी भीड़, नए नियम के लागू होने से परेशान थे लेखाकारी

जिला का निबंधन कार्यालय में पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा जमीन की खरीद बिक्री होती है. नियम लागू हो जाने के बाद से जिला कार्यालय से लोगों की भीड़ समाप्त हो गई थी. जिले के किसान अपने जमीन की जमाबंदी अपने नाम कराने के लिए जुट गए थे.

निबंधन कार्यालय में उमड़ी लोगों की भीड़
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Published : Nov 7, 2019, 10:15 AM IST

बांका: जिले का निबंधन कार्यालय एक बार फिर गुलजार हो उठा है. विगत दिनों प्रदेश की सरकार ने जमीन निबंधन के लिए नया नियम लागू किया था. जिसके बाद लोगों को जमीन निबंधन के लिए खासी परेशानी होती थी. हाईकोर्ट ने लोगों की परेशानी को देखते हुए नए नियम पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया था. जिसके बाद निबंधन कार्यालयों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी.

निबंधन कार्यालय में उमड़ी लोगों की भीड़
निबंधन कार्यालय में उमड़ी लोगों की भीड़

पुराने नियम से होगा जमीन निबंधन
बता दें कि उच्च न्यायालय ने शुक्रवार की देर शाम को ही सूचना जारी कर दी थी. लेकिन शनिवार को बैंक बंद था. वहीं, आज निबंधन कार्यालयों में लोग सुबह से ही पहुंचने लगे हैं. बताया जा रहा है कि जिला निबंधन कार्यालय में पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा जमीन की खरीद बिक्री होती है. नियम लागू हो जाने के बाद से जिला कार्यालय से लोगों की भीड़ समाप्त हो गई थी. जिले के किसान अपनी जमीन की जमाबंदी अपने नाम कराने के लिए जुट गए थे.

ईटीवी भारत संवाददाता की रिपोर्ट

14 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
इस मामले में उच्च न्यायालय ने सरकार के नए नियम को बदला नहीं है. इस मामले में सरकार ने अपना पक्ष रखने की तारीख मुकर्रर की है. ऐसे में जिन लेखाकारी की जमीन उनके नाम पर नहीं है, उन्हें 15 दिनों की मोहलत मिल गई है.

जिसके नाम से जमाबंदी वही बेच पाएगा जमीन
गौरतलब है कि प्रदेश में नए नियमों के मुताबिक यह अधिसूचना जारी की गई थी कि लेखाकारी केवल वही जमीन बेच सकेगा, जिसकी जमाबंदी उसके नाम पर होगी. बताया जाता है कि सरकार ने जमीनी विवाद के निपटारे और उसे रोकने के लिए नए नियम का प्रावधान लाया था. इलाके के जानकारों का कहना है कि जिले में 10 प्रतिशत जमीन कब्जाधारी के नाम से नहीं है. ये सभी लोग पूर्वजों की जमीन पर खेती करते आ रहे थे.

बांका: जिले का निबंधन कार्यालय एक बार फिर गुलजार हो उठा है. विगत दिनों प्रदेश की सरकार ने जमीन निबंधन के लिए नया नियम लागू किया था. जिसके बाद लोगों को जमीन निबंधन के लिए खासी परेशानी होती थी. हाईकोर्ट ने लोगों की परेशानी को देखते हुए नए नियम पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया था. जिसके बाद निबंधन कार्यालयों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी.

निबंधन कार्यालय में उमड़ी लोगों की भीड़
निबंधन कार्यालय में उमड़ी लोगों की भीड़

पुराने नियम से होगा जमीन निबंधन
बता दें कि उच्च न्यायालय ने शुक्रवार की देर शाम को ही सूचना जारी कर दी थी. लेकिन शनिवार को बैंक बंद था. वहीं, आज निबंधन कार्यालयों में लोग सुबह से ही पहुंचने लगे हैं. बताया जा रहा है कि जिला निबंधन कार्यालय में पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा जमीन की खरीद बिक्री होती है. नियम लागू हो जाने के बाद से जिला कार्यालय से लोगों की भीड़ समाप्त हो गई थी. जिले के किसान अपनी जमीन की जमाबंदी अपने नाम कराने के लिए जुट गए थे.

ईटीवी भारत संवाददाता की रिपोर्ट

14 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
इस मामले में उच्च न्यायालय ने सरकार के नए नियम को बदला नहीं है. इस मामले में सरकार ने अपना पक्ष रखने की तारीख मुकर्रर की है. ऐसे में जिन लेखाकारी की जमीन उनके नाम पर नहीं है, उन्हें 15 दिनों की मोहलत मिल गई है.

जिसके नाम से जमाबंदी वही बेच पाएगा जमीन
गौरतलब है कि प्रदेश में नए नियमों के मुताबिक यह अधिसूचना जारी की गई थी कि लेखाकारी केवल वही जमीन बेच सकेगा, जिसकी जमाबंदी उसके नाम पर होगी. बताया जाता है कि सरकार ने जमीनी विवाद के निपटारे और उसे रोकने के लिए नए नियम का प्रावधान लाया था. इलाके के जानकारों का कहना है कि जिले में 10 प्रतिशत जमीन कब्जाधारी के नाम से नहीं है. ये सभी लोग पूर्वजों की जमीन पर खेती करते आ रहे थे.

Intro:जमीन निबंधन पुराने नियम पर होने के पटना उच्च न्यायालय के तत्काल आदेश के बाद बांका निबंधन कार्यालय में एक बार फिर रौनक काफी बढ़ गई है ।निबंधन कराने वाले की भीड़ लगातार कार्यालय में बनी रहती है। देर रात तक निबंधन का काम चलता है। Body:बिहार सरकार के नए नियम के तहत निबंधन उसी व्यक्ति का मान्य होगा, जिसके नाम जमाबंदी चल रही है। इस नए नियम के बाद से जहां अंचल कार्यालय में भीड़ काफी बढ़ गई थी। वही बांका निबंधन कार्यालय में पूरा दिन सुना-सुना रहता था। बिहार के बांका निबंधन कार्यालय की आय सबसे अधिक मानी जाती है। यहां जमीन की खरीद बिक्री सबसे अधिक होती है। लेकिन सरकार के नए नियम लागू हो जाने के बाद से निबंधन कार्यालय लगभग सुना सा हो गया था। जबकि अधिकतर किसान अपनी जमीन की जमाबंदी अपने नाम कराने के लिए अंचल कार्यालय में आवेदन जमा करने में लगे थे। लेकिन तत्काल माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 14 नवंबर की सुनवाई तक नए नियम को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया ।इसकी सूचना आते ही निबंधन कार्यालय में पुनः भीड़ उमड़ पड़ी। सरकार द्वारा जमीनी विवाद के निपटारे के लिए औऱ उसे रोकने के लिए नए नियम का प्रावधान लाया गया था। जिससे दूसरे की जमीन किसी अन्य के हाथों नहीं बेची जा सके। जो विवाद का मुख्य कारण बनता है।Conclusion:अब न्यायालय बिहार सरकार के पक्ष को जानने के बाद बहस पूरी करने तक इस आदेश को तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। आने वाला समय कौन सा नियम लागू होगा इसका भी इंतजार कुछ लोग कर रहे हैं।

निबंधन कार्यालय में बढ़ी भीड़ का बिजुअल
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