बांका: जिले का निबंधन कार्यालय एक बार फिर गुलजार हो उठा है. विगत दिनों प्रदेश की सरकार ने जमीन निबंधन के लिए नया नियम लागू किया था. जिसके बाद लोगों को जमीन निबंधन के लिए खासी परेशानी होती थी. हाईकोर्ट ने लोगों की परेशानी को देखते हुए नए नियम पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया था. जिसके बाद निबंधन कार्यालयों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी.
पुराने नियम से होगा जमीन निबंधन
बता दें कि उच्च न्यायालय ने शुक्रवार की देर शाम को ही सूचना जारी कर दी थी. लेकिन शनिवार को बैंक बंद था. वहीं, आज निबंधन कार्यालयों में लोग सुबह से ही पहुंचने लगे हैं. बताया जा रहा है कि जिला निबंधन कार्यालय में पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा जमीन की खरीद बिक्री होती है. नियम लागू हो जाने के बाद से जिला कार्यालय से लोगों की भीड़ समाप्त हो गई थी. जिले के किसान अपनी जमीन की जमाबंदी अपने नाम कराने के लिए जुट गए थे.
14 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
इस मामले में उच्च न्यायालय ने सरकार के नए नियम को बदला नहीं है. इस मामले में सरकार ने अपना पक्ष रखने की तारीख मुकर्रर की है. ऐसे में जिन लेखाकारी की जमीन उनके नाम पर नहीं है, उन्हें 15 दिनों की मोहलत मिल गई है.
जिसके नाम से जमाबंदी वही बेच पाएगा जमीन
गौरतलब है कि प्रदेश में नए नियमों के मुताबिक यह अधिसूचना जारी की गई थी कि लेखाकारी केवल वही जमीन बेच सकेगा, जिसकी जमाबंदी उसके नाम पर होगी. बताया जाता है कि सरकार ने जमीनी विवाद के निपटारे और उसे रोकने के लिए नए नियम का प्रावधान लाया था. इलाके के जानकारों का कहना है कि जिले में 10 प्रतिशत जमीन कब्जाधारी के नाम से नहीं है. ये सभी लोग पूर्वजों की जमीन पर खेती करते आ रहे थे.