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बांका वन विभाग में 8 करोड़ 41 लाख की हेराफेरी, रेंजर को निलंबित

Banka Forest Department: बांका वन विभाग में करोड़ों रुपयों की हेराफेरी की गई है. इस मामले को लेकर वन विभाग के रेंजर को निलंबित कर उसपर केस दर्ज किया गया है. पढ़ें पूरी खबर.

बांका वन विभाग में 8 करोड़ 41 लाख की हेराफेरी
बांका वन विभाग में 8 करोड़ 41 लाख की हेराफेरी
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Dec 11, 2023, 2:33 PM IST

बांका: बांका वन विभाग के वन क्षेत्र पदाधिकारी सह वनपाल अरविंद कुमार सिन्हा के खिलाफ बांका थाना में सरकारी राशि की हेराफेरी के आरोप में केस दर्ज कराया गया है. बता दें कि रुपयों की हेराफेरी को लेकर पहले तो रेंजर अरविद कुमार सिन्हा को निलंबित किया गया और उनकी जगह पर पदभार लिए रेंजर सरोज कुमार ने बांका के प्रमंडल पदाधिकारी अभिषेक कुमार सिंह के आदेश पर केस दर्ज कराया है.

क्या है पूरा मामला? : यह मामला बांका वन क्षेत्र से जुड़ा है. बताया जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 8 करोड़ 41 लाख रुपयों की राशि निकासी के बावजूद एसी बिल का डीसी विपत्र समर्पित नहीं किया गया है. जबकि नियम के मुताबिक छह महीने के अंदर किसी भी एसी (अग्रिम निकासी) बिल को डीसी बिल कोषागार में समर्पित कर दिया जाना है.

रेंजर को वन विभाग ने किया निलंबित: जब यह मामला वरीय पदाधिकारियों के संज्ञान में आया तो विभाग के पदाधिकारियों ने रेंजर अरविंद कुमार सिन्हा को निलंबित कर दिया. पहले तो निलंबन के बाद इस मामले को वन विभाग की तरफ से दबाने की कोशिश की गई. लेकिन मामला बढ़ने पर डीएफओ अभिषेक कुमार सिंह ने कमेटी गठित कर इसकी जांच कराई. जांच में मामला सही साबित होने पर उनके खिलाफ शुक्रवार की शाम बांका थाने में केस दर्ज कराया गया है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस: वहीं इस पूरे मामले को लेकर बांका टाउन थाना अध्यक्ष शंभू यादव ने बताया कि वन विभाग के वन क्षेत्र पदाधिकारी सरोज कुमार से जांच रिपोर्ट के साथ मामले में केस दर्ज कराने का आवेदन दिया गया है. पुलिस ने आवेदन के आधार पर केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है.

"वन विभाग के वन क्षेत्र पदाधिकारी से केस दर्ज कराने का आवेदन मिला है. केस दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है."- शंभू यादव, टाउन थाना अध्यक्ष

पढ़ें: एक डस्टबिन की कीमत 50 हजार रुपये, बोले RJD नेता- 'नरकटियागंज नगर परिषद में बड़ा स्कैम, जांच की मांग '

बांका: बांका वन विभाग के वन क्षेत्र पदाधिकारी सह वनपाल अरविंद कुमार सिन्हा के खिलाफ बांका थाना में सरकारी राशि की हेराफेरी के आरोप में केस दर्ज कराया गया है. बता दें कि रुपयों की हेराफेरी को लेकर पहले तो रेंजर अरविद कुमार सिन्हा को निलंबित किया गया और उनकी जगह पर पदभार लिए रेंजर सरोज कुमार ने बांका के प्रमंडल पदाधिकारी अभिषेक कुमार सिंह के आदेश पर केस दर्ज कराया है.

क्या है पूरा मामला? : यह मामला बांका वन क्षेत्र से जुड़ा है. बताया जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 8 करोड़ 41 लाख रुपयों की राशि निकासी के बावजूद एसी बिल का डीसी विपत्र समर्पित नहीं किया गया है. जबकि नियम के मुताबिक छह महीने के अंदर किसी भी एसी (अग्रिम निकासी) बिल को डीसी बिल कोषागार में समर्पित कर दिया जाना है.

रेंजर को वन विभाग ने किया निलंबित: जब यह मामला वरीय पदाधिकारियों के संज्ञान में आया तो विभाग के पदाधिकारियों ने रेंजर अरविंद कुमार सिन्हा को निलंबित कर दिया. पहले तो निलंबन के बाद इस मामले को वन विभाग की तरफ से दबाने की कोशिश की गई. लेकिन मामला बढ़ने पर डीएफओ अभिषेक कुमार सिंह ने कमेटी गठित कर इसकी जांच कराई. जांच में मामला सही साबित होने पर उनके खिलाफ शुक्रवार की शाम बांका थाने में केस दर्ज कराया गया है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस: वहीं इस पूरे मामले को लेकर बांका टाउन थाना अध्यक्ष शंभू यादव ने बताया कि वन विभाग के वन क्षेत्र पदाधिकारी सरोज कुमार से जांच रिपोर्ट के साथ मामले में केस दर्ज कराने का आवेदन दिया गया है. पुलिस ने आवेदन के आधार पर केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है.

"वन विभाग के वन क्षेत्र पदाधिकारी से केस दर्ज कराने का आवेदन मिला है. केस दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है."- शंभू यादव, टाउन थाना अध्यक्ष

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