अररियाः सिविल कोर्ट ने शनिवार को जिले के एक चर्चित हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया है. इसमें तीन लोगों को फांसी और सात लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गई है. इस दोहरे हत्याकांड का फैसला एडीजे रमन कुमार ने दिया. दोषी ने दोनों की गोली मारकर हत्या की थी. दोनों मृतक एक ही परिवार से थे. हत्या अलग-अलग वक्त में किया गया था.
बता दें कि पूरा मामला जिले के नरपतगंज स्थित बैरिया गांव का है. जहां वाहिद नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड में सहयोग करने वाले सात को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गई है. जबकि मो. इरशाद, मो. तबरेज़ और मो. दिलशाद को सजा-ए-मौत की सजा दी गई है.
परिवार की महिला की भी हो चुकी है हत्या
अधिवक्ता सह अपर लोक अभियोजक प्रभा कुमारी ने जानकारी देते हुए कहा कि इससे पहले भी मो. इरशाद, मो. तबरेज़ और मो. दिलशाद ने वाहिद के परिवार की महिला ख़ुशरूबा की गोली मारकर हत्या कर दी थी. तीनों हत्या के आरोप में उम्रकैद की सज़ा काट चुके हैं. जिन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. उसमें मो. हसीब, मो. कारी, मो. शम्स नूर, मो. फ़ारूक़, मो. ताजुद्दीन, मो. ज़हीर और शाहे कमाल है.
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फायरिंग में हुई थी वाहिद की मौत
मामला नरपतगंज के बरैया गांव के 8 दिसंबर 2013 का है. घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है. 8 दिसंबर को मो. शमशाद के दरवाजे पर गलत तरीके से भीड़ इकट्ठा हुई थी. जहां हथियार से लैस अपराधियों ने अंधाधुंध गोली चलाई थी. जिसमें वाहिद को गोली लग गई और मौके पर ही मौत हो गई थी.