अररियाः कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन (Alok Ranjan) सह प्रभारी मंत्री अररिया ने संबंधित पदाधिकारियों के साथ बाढ़ और कोविड-19 संक्रमण से उत्पन्न स्थिति, बचाव और राहत कार्यों की समीक्षात्मक बैठक (Review Meeting) की. बैठक जिला अतिथि गृह के मीटिंग हॉल में की गई. जहां मंत्री ने तमाम अधिकारियों को उनके विभागों की व्यवस्था दुरूस्त रखने के सख्त निर्देश दिए.
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सबसे पहले मंत्री ने मुरबल्ला चौक, गुरमी, खवासपुर, सौरगांव, रहटमीना, ताराबाड़ी में सड़क का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान सौरगांव के पास क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मति के लिए कार्यपालक अभियंता आरडब्ल्यूडी को निर्देश दिया गया.
समीक्षात्मक बैठक के दौरान बाढ़ में आंशिक रूप से प्रभावित अंचलों के पंचायतों और जिले में नाव से संबंधित और जिले में पॉलिथीन सीट्स के भंडारण, महाजाल की उपलब्धता, लाइफ जैकेट की उपलब्धता, प्रशिक्षित मोटर बोट चालकों और प्रशिक्षित गोताखोरों के बारे में जानकारी ली गई. वर्ष 2021 में बाढ़ से फसल क्षती का आकलन, पशुपालन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पीएचईडी, एवं संबंधित विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई.
इसके साथ ही समीक्षा के दौरान बाढ़ से प्रभावित पंचायत के पीड़ित लाभुकों और बाढ़ अल्पवृष्टि से क्षतिग्रस्त फसल की समीक्षा की गई. समीक्षा के क्रम में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस वर्ष बाढ़ से सीकटी, कुर्साकांटा एवं पलासी प्रखंड प्रखंड प्रभावित हुआ है. 33% से अधिक प्रभावित पंचायत की संख्या 9 है. 33 से अधिक कुल प्रभावित रखवा 1737 हेक्टेयर है.
मीटिंग के दौरान सिविल सर्जन को निर्देशित किया गया कि पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य केंद्रों का बेहतर ढंग से आम लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराया जाए. संबंधित डॉक्टरों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराने का भी निर्देश दिया गया.
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जिला पशुपालन पदाधिकारी को बताया गया कि जिले में पशु अस्पतालों को नियमित रूप से पशुओं को स्वास्थ्य सेवा के लिए डॉक्टर की व्यवस्था करें. उनका मोबाइल नंबर नाम के साथ बोर्ड लगाएं. मवेशियों को वैक्सीनेशन की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
संबंधित सभी पदाधिकारियों को मंत्री आलोक रंजन ने कहा कि 15 अक्टूबर तक संभावित बाढ़ से सतर्क रहें. यह मानकर नहीं चले कि अब बाढ़ नहीं आएगी. आपदा प्रभारी को निर्देशित किया गया कि बाढ़ से प्रभावित पीड़ित लाभुकों को राहत मुआवजे की राशि नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित करें.