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अररिया में आज से लॉकडाउन, 19 जुलाई तक रहेगी पाबंदी - Sadar SDPO Pushkar Kumar

कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए अररिया में 12 से 19 जुलाई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है. वहीं, माइकिंग कर सदर एसडीओ ने लोगों को बताया कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, अन्यथा सख्ती बरती जाएगी.

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Published : Jul 12, 2020, 7:37 AM IST

अररियाः जिले में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए 12 से 19 जुलाई तक जिले में पूर्ण रूप से लॉकडाउन लागू कर दिया है. इसी को लेकर शहर के चांदनी चौक पर सदर एसडीओ शैलेश चंद्र दिवाकर, सदर एसडीपीओ पुष्कर कुमार और थाना अध्यक्ष की ओर से लोगों को माइकिंग कर बताया गया कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, अन्यथा सख्ती बरती जाएगी.

देखें पूरी रिपोर्ट

12 से 19 जुलाई तक लॉकडाउन
वहीं, माइकिंग कर लोगों को बताया गया कि लॉकडाउन लगाने का जो निर्णय लिया गया है, वह कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मरीजों को देखकर लिया गया है. इसलिए मास्क का हमेशा उपयोग करें. लॉकडाउन में अनावश्यक सड़कों पर घूमना वर्जित है.

मालवाहक वाहनों को आवाजाही में कोई रुकावट नहीं
मौके पर सदर एसडीओ ने बताया कि मालवाहक वाहनों को आवाजाही में कोई रुकावट नहीं की जाएगी, ताकि लोगों को सारी सुविधा मिलती रहे. दो पहिया, चार पहिया वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है. विशेष परिस्थितियों में वाहनों का नियम अनुसार उपयोग किया जा सकता है. वहीं, उन्होंने कहा कि यह सब कोरोना महामारी को देखकर किया गया है.

अररियाः जिले में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए 12 से 19 जुलाई तक जिले में पूर्ण रूप से लॉकडाउन लागू कर दिया है. इसी को लेकर शहर के चांदनी चौक पर सदर एसडीओ शैलेश चंद्र दिवाकर, सदर एसडीपीओ पुष्कर कुमार और थाना अध्यक्ष की ओर से लोगों को माइकिंग कर बताया गया कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, अन्यथा सख्ती बरती जाएगी.

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12 से 19 जुलाई तक लॉकडाउन
वहीं, माइकिंग कर लोगों को बताया गया कि लॉकडाउन लगाने का जो निर्णय लिया गया है, वह कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मरीजों को देखकर लिया गया है. इसलिए मास्क का हमेशा उपयोग करें. लॉकडाउन में अनावश्यक सड़कों पर घूमना वर्जित है.

मालवाहक वाहनों को आवाजाही में कोई रुकावट नहीं
मौके पर सदर एसडीओ ने बताया कि मालवाहक वाहनों को आवाजाही में कोई रुकावट नहीं की जाएगी, ताकि लोगों को सारी सुविधा मिलती रहे. दो पहिया, चार पहिया वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है. विशेष परिस्थितियों में वाहनों का नियम अनुसार उपयोग किया जा सकता है. वहीं, उन्होंने कहा कि यह सब कोरोना महामारी को देखकर किया गया है.

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