अररिया: बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर बिहार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह-जिलाधिकारी और संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक की. जिसमें चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश और सुझाव दिए गए.
इस बैठक में 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं और दिव्यांगों के लिए पोस्टल बैलट की प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए दिशा निर्देश दिया गया. पोस्टल बैलट सेवा को चुनने के लिए जरूरी फार्म को ऐसे सभी मतदाताओं के आवास पर पहुंचाया जाएगा. बूथ स्तर के अधिकारी (बीएलओ) अपने पोलिंग स्टेशन के तहत आने वाले ऐसे सभी मतदाताओं के आवास पर फार्म पहुंचाएंगे. अगर मतदाता पोस्टल बैलट का चयन करते हैं तो बीएलओ उनके आवास से भरा गया फार्म 12 -डी प्राप्त करेंगे और रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा करना होगा.
वृद्ध और कोरोना पॉजिटिव मतदाता कर सकेंगे घर से मतदान
वहीं फार्म डी में किसी प्रकार की त्रुटि ना हो इसका पूरा पूरा ध्यान देने का भी निर्देश दिया गया. 80 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध और दिव्यांग मतदाताओं के साथ साथ कोरोना पॉजिटिव मतदाता घर से ही मतदान करेंगे. सभी निर्वाची पदाधिकारी के पास फार्म डी में आवेदन देने की सुविधा प्रदान की गई है. उक्त सभी से संबंधित गहन जानकारी से अवगत कराया गया. साथ ही साथ विधि व्यवस्था और चुनाव से संबंधित चुनाव आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का शत प्रतिशत ससमय अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया. मौके पर सभी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी और जिला जनसंपर्क पदाधिकारी मौजूद थे.