अररिया : बिहार के अररिया में गैंगरेप के दो दोषियों को अररिया सिविल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपियों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया. अररिया सिविल कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि जब तक इन आरोपियों की सांस चलेगी तब तक इन्हें जेल में रखा जाए.
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अंतिम सांस तक उम्रकैद : बता दें कि ये पूरा मामला साल 2019 का है. जहां दो बदमाशों ने कुर्साकांटा थाना क्षेत्र में पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. पुलिस ने तब आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का केस दर्ज कर लिया. जिसपर करीब 4 साल चली लंबी सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों पर अब ये फैसला आया है.
8 गवाहों की गवाही ने दिलाया न्याय : सजा पाने वालों में 34 वर्षीय मो.अनवारुल, 27 वर्षीय मो. पिंकू शामिल हैं. जबकि इसके तीसरे आरोपी मो. मुर्तुजा की मौत हो जाने के कोर्ट ने उसका डेथ सर्टिफिकेट देखकर मुक्त कर दिया. इस मामले को लेकर न्यायाल में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल आठ गवाहों को साक्ष्य के तौर पर पेश किया गया था. अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजा नंदन पासवान ने इस घृणित घटना को लेकर न्यायालय से अधिकतम सजा सुनाने की गुहार लगाई थी.
4 साल तक चली सुनवाई : पीड़िता और परिवार वालों ने कोर्ट की सजा का ऐलान होते ही कहा कि उन्हें न्याय मिला है. हालांकि इनपर हुई कानूनी कार्रवाई में वक्त जरूर लगा. मामले की सुनवाई प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज तिवारी की अदलात में हुई. कोर्ट ने इन आरोपियों को धारा 341, 323, 376(D) और 506/34 IPC के तहत केस चलाया. कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई.