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बिहार में एक बार फिर से तंबाकू वाले गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध, एक साल तक लगा बैन

बिहार में एक साल तक तंबाकू युक्त सभी प्रकार के गुटखा और पान मसाले (Gutkha And Pan Masala Banned In Bihar) पर स्वास्थ्य विभाग ने बैन लगा दिया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की है. वहीं प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पढ़िए पूरी खबर...

तंबाकू वाले गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध
तंबाकू वाले गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध
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Published : Feb 24, 2022, 10:00 AM IST

पटना: बिहार में एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग (Bihar Health Department) ने तंबाकू से निर्मित होने वाली सभी प्रकार के गुटखा और पान मसाले पर बैन लगा दिया है. तंबाकू युक्त पान मसाले के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, बिक्री और प्रदर्शन पर एक साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है. राज्य खाद्य संरक्षा आयुक्त प्रत्यय अमृत के निर्देश आदेश जारी कर दिया गया है. वहीं प्रतिबंध का पालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें- बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन, खरीदने और बेचने पर लगेगा जुर्माना

बता दें कि, स्‍वास्‍थ्‍य विभाग की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि, गुटखा और पान मसाला में तंबाकू और निकोटिन मिलाकर बेचना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. सुप्रीम कोर्ट के सितंबर, 2016 के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि इस प्रकार के खाद्य पदार्थों की बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी. गुटखा और पान मसाला खाद्य पदार्थ की श्रेणी में आते हैं लिहाजा ऐसे पदार्थों की बिक्री को बिहार में प्रतिबंधित किया गया है.

वहीं, इससे पहले सभी ब्रांड के गुटखा और पान मसाला में मैग्निशियम की मात्रा मिली थी. जिसके बाद 2019 में ऐसे पान मसाले और गुटखा पर प्रतिबंध लगाया गया था. ये सरकारी आदेश 30 अगस्त 2020 तक प्रभावी रहा लेकिन प्रतिबंध को आगे नहीं बढ़ाया गया था. अब एक बार फिर से सरकार ने तंबाकू युक्त गुटखा और पान मासाले को राज्य में बैन कर दिया है.

ये भी पढ़ें- नीतीश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पर लगा बट्टा, नीरा स्टॉल पर बिक रहा गुटखा और सिगरेट

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पटना: बिहार में एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग (Bihar Health Department) ने तंबाकू से निर्मित होने वाली सभी प्रकार के गुटखा और पान मसाले पर बैन लगा दिया है. तंबाकू युक्त पान मसाले के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, बिक्री और प्रदर्शन पर एक साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है. राज्य खाद्य संरक्षा आयुक्त प्रत्यय अमृत के निर्देश आदेश जारी कर दिया गया है. वहीं प्रतिबंध का पालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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बता दें कि, स्‍वास्‍थ्‍य विभाग की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि, गुटखा और पान मसाला में तंबाकू और निकोटिन मिलाकर बेचना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. सुप्रीम कोर्ट के सितंबर, 2016 के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि इस प्रकार के खाद्य पदार्थों की बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी. गुटखा और पान मसाला खाद्य पदार्थ की श्रेणी में आते हैं लिहाजा ऐसे पदार्थों की बिक्री को बिहार में प्रतिबंधित किया गया है.

वहीं, इससे पहले सभी ब्रांड के गुटखा और पान मसाला में मैग्निशियम की मात्रा मिली थी. जिसके बाद 2019 में ऐसे पान मसाले और गुटखा पर प्रतिबंध लगाया गया था. ये सरकारी आदेश 30 अगस्त 2020 तक प्रभावी रहा लेकिन प्रतिबंध को आगे नहीं बढ़ाया गया था. अब एक बार फिर से सरकार ने तंबाकू युक्त गुटखा और पान मासाले को राज्य में बैन कर दिया है.

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