पटना: बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का अपराधिक मुकदमा दर्ज कराया है. आइपीसी की धारा 500 के अंतर्गत गुरुवार को न्यायालय में दर्ज कराया है. इस मुकदमे में दो साल की सजा का प्रावधान है.
कांग्रेस अध्यक्ष को सजा मिलनी चाहिए-सुमो
मोदी ने कोर्ट में दाखिल अपनी अर्जी में राहुल गांधी पर यह आरोप लगाया है की उनके भाषण में जितने भी मोदी टाइटल वाले लोग हैं उनको चोर बताया गया है. इससे समाज में उनकी छवि धूमिल हुई है. कांग्रेस अध्यक्ष को न्यायालय से इसकी सजा मिलनी चाहिए.
कई लोग है गवाह
इस मुकदमे में संजीव चैरसिया, नितिन नविन, मनीष कुमार सुमो के गवाह है. उन्होंने कोर्ट से अपील की है कि इस मामले में संज्ञान लेकर राहुल गांधी को न्यायालय द्वारा तलब किया जाए, और उनके खिलाफ मानहानि का अपराधिक मुकदमा चला कर सजा दी जाए.
कोलार में दिया था भाषण
बता दें कि राहुल गांधी ने बीते दिनों बैंगलोर से कुछ दूरी पर स्थित कोलार में अपनी एक चुनावी रैली में अपने भाषण में मोदी टाइटल वाले हर व्यक्ति को चोर बताया था. उन्होंने इस बात को कई बार दोहराया था. उनका यह भाषण कई टीवी चैनेलों पर लाइव दिखाया गया था.