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Patna HC में SSR Death Case की सुनवाई टली, अगली सुनवाई 27 जून को होगी

पटना हाईकोर्ट ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत की जांच से संबंधित मामले की सुनवाई टल गई है.अगली सुनवाई 27 जून, 2022 को होगी. मुंबई के एक छात्र दिवेंद्र देवतादीन दुबे की ओर से यह याचिका दायर की गयी है.

Patna High Court
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Published : Jun 24, 2022, 5:23 PM IST

पटनाः चर्चित सिने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput Case Hearing) के संदेहास्पद मौत की जांच सही ढंग से कराने की याचिका पर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में सुनवाई टल गई है. इस मामलें पर अगली सुनवाई 27 जून, 2022 को होगी. मुंबई के अंतिम वर्ष के लॉ के छात्र देविंदर देवतादीन देबे की याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ सुनवाई कर रही है. इस याचिका में कोर्ट को बताया गया था कि सीबीआई सुशांत के उनके मुंबई के बांद्रा स्थित फ्लैट में संदेहास्पद मौत की जांच कर रही थी.

पढ़ें- SSR Death Anniversary: सुशांत की पहली बरसी, परिजन बोले- अब पीएम मोदी दिलाएं इंसाफ

याचिका में हाईकोर्ट से मामले की निगरानी की मांगः इसमें यह अनुरोध किया गया था कि कोर्ट जांच कर रही सीबीआई के अधिकारियों को बदल कर वरीय अधिकारियों की नई सीबीआई की टीम को इस मामले की जांच का जिम्मा दिया जाए. इस याचिका में मांग की गई कि हाईकोर्ट इस मामले की स्वयं निगरानी करते हुए सीबीआई को समय-समय पर कोर्ट में प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया जाए, ताकि जांच जल्द पूरा हो और दोषियों को सजा मिल सके.

पढ़ें- पटना हाईकोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की हुई सुनवाई

पटनाः चर्चित सिने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput Case Hearing) के संदेहास्पद मौत की जांच सही ढंग से कराने की याचिका पर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में सुनवाई टल गई है. इस मामलें पर अगली सुनवाई 27 जून, 2022 को होगी. मुंबई के अंतिम वर्ष के लॉ के छात्र देविंदर देवतादीन देबे की याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ सुनवाई कर रही है. इस याचिका में कोर्ट को बताया गया था कि सीबीआई सुशांत के उनके मुंबई के बांद्रा स्थित फ्लैट में संदेहास्पद मौत की जांच कर रही थी.

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याचिका में हाईकोर्ट से मामले की निगरानी की मांगः इसमें यह अनुरोध किया गया था कि कोर्ट जांच कर रही सीबीआई के अधिकारियों को बदल कर वरीय अधिकारियों की नई सीबीआई की टीम को इस मामले की जांच का जिम्मा दिया जाए. इस याचिका में मांग की गई कि हाईकोर्ट इस मामले की स्वयं निगरानी करते हुए सीबीआई को समय-समय पर कोर्ट में प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया जाए, ताकि जांच जल्द पूरा हो और दोषियों को सजा मिल सके.

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