पटनाः सेवा निवृत्ति के बाद भी बिहार फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार पद पर बने रहने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (PIL In Patna HC In Bihar Pharmacy Council Registrar Case) पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. उमा शंकर शर्मा की याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को अगली सुनवाई तक जवाब देने का निर्देश दिया है.
ये भी पढ़ें- HC ने बिना नोटिस के जवाबी हलफनामा दायर करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई के दिए निर्देश
अगली सुनवाई 14 फरवरी 2022 को होगी. मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से स्पष्ट कहा है कि अगर अगली सुनवाई तक कोई जबाब नहीं दायर किया जाता है, तो रजिस्ट्रार के कार्य करने पर हाईकोर्ट रोक लगा देगा.
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शिल्पी केशरी ने कोर्ट को बताया कि बिहार फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार सेवा निवृत्त हो चुके हैं. इसके बाद भी उन्हें इस पद पर रखकर काम कराया जा रहा है, जो गैर कानूनी है. अब देखना है कि उमा शंकर शर्मा की याचिका पर अगली सुनवाई से पहले राज्य सरकार क्या कदम उठाती है.
कोर्ट विवाद टालने के लिए किसी अन्य को बिहार फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार के रूप में तैनाती करती है या वर्तमान रजिस्ट्रार को पद पर बनाये रखने के लिए तर्क देती है.
ये भी पढ़ें- प्रदेश के विभिन्न नेशनल हाईवे के विकास और निर्माण मामले पर पटना हाई कोर्ट ने की सुनवाई
विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP