पटना: राज्य निर्वाचन आयोग (Bihar State Election Commission) ने पंचायत चुनाव (Panchayat Election) को लेकर एक अहम आदेश जारी किया है. जिसके तहत कोई भी उम्मीदवार (Candidate) या उनके समर्थक चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार के लिए बड़े पैमाने पर ध्वनि विस्तारक यंत्र (Sound Amplifier) का उपयोग बिना प्रशासन की अनुमति के नहीं कर सकते हैं.
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राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में एक पत्र भी जारी किया है, जिसमें इस बारे में तमाम निर्देशों को विस्तार से बताया गया है. अमूमन चुनाव के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग न केवल सभा स्थल पर बल्कि प्रचार गाड़ियों पर भी किया जाता है. जहां काफी ऊंची ध्वनि में एम्पलीफायर या साउंड बॉक्स सिस्टम के बजने से गंभीर ध्वनि प्रदूषण तो होता ही है, साथ-साथ आम लोगों और बच्चों के पठन-पाठन में भी बाधा पहुंचती है.
ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि चुनाव के समय ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है. ऐसे में किसी भी प्रत्याशी या उनके समर्थकों द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जाता है तो उन्हें तत्परता या शक्ति पूर्वक लागू करने का जिम्मा जिला प्रशासन और निर्वाचित पदाधिकारी का दायित्व होगा.
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नए निर्देश के मुताबिक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग उपयोग सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक ही किया जा सकता है. किसी वाहन पर ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के लिए रात्रि 10:00 बजे के बाद अनुमति नहीं दी जाएगी. किसी भी आम सभा अथवा जुलूस के लिए उपयुक्त समय के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के लिए सक्षम सरकारी पदाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी. सरकारी पदाधिकारी संतुष्ट होंगे कि इससे जनसभा की अमन-चैन पर कोई बाधा नहीं होगी. उस अवधि समय का भी उल्लेख कर देंगे, जिसके लिए अनुमति दी जाएगी.
अगर ऐसे में कोई भी उपयुक्त समय के लिए किसी ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किसी के द्वारा किया जाएगा और बिना सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किया जाता है तो उसे सभी सहायता यंत्रों के साथ जब्त कर लिया जाएगा. उम्मीदवार अथवा उनके समर्थक ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किसी वाहन के साथ करना चाहते हैं तो वह सक्षम पदाधिकारी को उस वाहन की निबंधन संख्या की लिखित सूचना देंगे, जिसके साथ ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किया जाएगा. अनुमति देने वाले पदाधिकारी अपने आदेश में उक्त वाहन की निबंधन संख्या निश्चित रूप से अंकित करेंगे.
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राज्य निर्वाचन आयोग के तरफ से यह निर्देश दिया गया है कि प्रत्याशियों के द्वारा यह ध्यान रखा जाए कि घूमते हुए वाहनों में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग विद्यालय अस्पताल धार्मिक स्थलों के निकट नहीं किया जाएगा ताकि इन संस्थानों की शांति में किसी तरह का बाधा उत्पन्न नहीं हो. अभ्यर्थियों एवं उनके समर्थक किसी भी निर्धारित स्थल अथवा घूमते वाहन के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करने के लिए सक्षम पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी से लिखित प्राप्त करेंगे और स्थानीय पुलिस पदाधिकारी को भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए इसकी लिखित सूचना देंगे. ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग संबंधित चरण के मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व तक ही किया जा सकेगा, उसके बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं किया जाएगा.
वहीं, मतदान के दिन मतदान केंद्र अथवा इसके आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्र मेगा फोन आदि का इस्तेमाल वर्जित रहेगा. कोई व्यक्ति मतदान केंद्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर मेगा फोन का भी उपयोग नहीं कर सकेंगे. ऐसा करने वाले व्यक्ति को पंचायती राज अधिनियम के तहत कारावास या जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है.