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11 मई को सुब्रत रॉय सहारा को पटना हाईकोर्ट में हाजिर होने का आदेश

बुधवार को सुनवाई के दौरान सहारा कंपनी की ओर से अधिवक्ता उमेश प्रसाद सिंह ने हाईकोर्ट को बताया कि सहारा ने ग्राहकों को पैसा लौटाने के लिए कई विकल्प तैयार किए हैं लेकिन कोर्ट उनकी दलीलों को नामंजूर करते हुए सुब्रत रॉय सहारा को 11 मई को हाजिर होने का आदेश (Subrata Roy Sahara ordered to appear on May 11) दिया है.

सुब्रत राय सहारा को 11 मई को हाजिर होने का आदेश
सुब्रत राय सहारा को 11 मई को हाजिर होने का आदेश
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Published : Apr 27, 2022, 4:01 PM IST

पटना: सहारा समूह के चेयरमैन सुब्रत रॉय सहारा (Sahara Group Chairman Subrata Roy) को पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने 11 मई को हाजिर होने का आदेश दिया है. सहारा इंडिया के विभिन्न स्कीमों में उपभोक्ताओं द्वारा जमा किये गए पैसे का भुगतान को लेकर दायर की हस्तक्षेप याचिकाओं पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक सुब्रतो रॉय को अगली सुनवाई में उपस्थित रहने को कहा है.

ये भी पढ़ें: सहारा इंडिया के दफ्तर में उपभोक्ताओं ने किया जमकर हंगामा, कुर्सी और पंखे तोड़े, सभी ब्रांच बंद कराये

पटना हाईकोर्ट का आदेश: पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सहारा कंपनी को यह बताने का निर्देश दिया था कि बिहार की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा, जो सहारा कंपनी के विभिन्न स्कीमों में निवेशकों द्वारा जमा किया गया है, उसे उन्हें किस तरह से जल्द से जल्द लौटाया जाने की योजना हैं. सुनवाई के दौरान सहारा का पक्ष वरीय अधिवक्ता उमेश प्रसाद सिंह ने रखा.

मामले में अगली सुनवाई 11 मई को होगी: इससे पहले कोर्ट ने कहा था यदि आगामी 27 अप्रैल तक सहारा कंपनी द्वारा स्पष्ट रूप से कोर्ट को इस बात की जानकारी नही दी जाती है, तो हाईकोर्ट इस मामले में उचित आदेश उस पारित करेगा, ताकि निवेशकों का पैसा उन्हें लौटाया जा सके. इस मामले पर अगली सुनवाई आगामी 11 मई को की जाएगी.

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पटना: सहारा समूह के चेयरमैन सुब्रत रॉय सहारा (Sahara Group Chairman Subrata Roy) को पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने 11 मई को हाजिर होने का आदेश दिया है. सहारा इंडिया के विभिन्न स्कीमों में उपभोक्ताओं द्वारा जमा किये गए पैसे का भुगतान को लेकर दायर की हस्तक्षेप याचिकाओं पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक सुब्रतो रॉय को अगली सुनवाई में उपस्थित रहने को कहा है.

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पटना हाईकोर्ट का आदेश: पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सहारा कंपनी को यह बताने का निर्देश दिया था कि बिहार की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा, जो सहारा कंपनी के विभिन्न स्कीमों में निवेशकों द्वारा जमा किया गया है, उसे उन्हें किस तरह से जल्द से जल्द लौटाया जाने की योजना हैं. सुनवाई के दौरान सहारा का पक्ष वरीय अधिवक्ता उमेश प्रसाद सिंह ने रखा.

मामले में अगली सुनवाई 11 मई को होगी: इससे पहले कोर्ट ने कहा था यदि आगामी 27 अप्रैल तक सहारा कंपनी द्वारा स्पष्ट रूप से कोर्ट को इस बात की जानकारी नही दी जाती है, तो हाईकोर्ट इस मामले में उचित आदेश उस पारित करेगा, ताकि निवेशकों का पैसा उन्हें लौटाया जा सके. इस मामले पर अगली सुनवाई आगामी 11 मई को की जाएगी.

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