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हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को लगाई फटकार, PMCH के अधीक्षक से मांगा जवाब

पीएमसीएच अस्पताल में डायलिसिस मशीन और वेंटिलेटर के चालू नहीं होने के मामले पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव और पीएमसीएच के अधीक्षक से जवाब तलब किया है.

पटना उच्च न्यायालय
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Published : Aug 9, 2019, 6:23 PM IST

पटना: पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग को आड़े हाथों लिया. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि राज्य के सरकारी अस्पतालों से बेहतर हालात पशु अस्पतालों का है. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भूल जाते हैं कि उन्हें भी एक दिन रिटायर होकर आम आदमी की तरह जीवन जीना होगा.

PMCH के अधीक्षक से जवाब तलब
पीएमसीएच में डायलिसिस मशीन और वेंटिलेटर के चालू नहीं होने के मामले पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव और पीएमसीएच के अधीक्षक से जवाब तलब किया है. विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की जनहित याचिका पर जस्टिस ज्योति शरण की खंडपीठ ने सुनवाई की.

PATNA
PMCH

30 अगस्त को फिर सुनवाई
कोर्ट ने राज्य के अन्य सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस मशीनों और वेंटिलेटर की स्थिति के बारे में भी राज्य सरकार से पूरी रिपोर्ट मांगी है. याचिका में यह बात भी कही गई थी कि पीएमसीएच जैसे अस्पताल में डायलिसिस मशीन और वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है. इससे न सिर्फ मरीजों का इलाज बाधित होता है, बल्कि गरीब जनता के लिए और कोई विकल्प नहीं होने के कारण जीवन मरण का प्रश्न हो जाता है. इस मामले पर 30 अगस्त को फिर सुनवाई की जाएगी.

पटना: पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग को आड़े हाथों लिया. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि राज्य के सरकारी अस्पतालों से बेहतर हालात पशु अस्पतालों का है. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भूल जाते हैं कि उन्हें भी एक दिन रिटायर होकर आम आदमी की तरह जीवन जीना होगा.

PMCH के अधीक्षक से जवाब तलब
पीएमसीएच में डायलिसिस मशीन और वेंटिलेटर के चालू नहीं होने के मामले पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव और पीएमसीएच के अधीक्षक से जवाब तलब किया है. विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की जनहित याचिका पर जस्टिस ज्योति शरण की खंडपीठ ने सुनवाई की.

PATNA
PMCH

30 अगस्त को फिर सुनवाई
कोर्ट ने राज्य के अन्य सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस मशीनों और वेंटिलेटर की स्थिति के बारे में भी राज्य सरकार से पूरी रिपोर्ट मांगी है. याचिका में यह बात भी कही गई थी कि पीएमसीएच जैसे अस्पताल में डायलिसिस मशीन और वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है. इससे न सिर्फ मरीजों का इलाज बाधित होता है, बल्कि गरीब जनता के लिए और कोई विकल्प नहीं होने के कारण जीवन मरण का प्रश्न हो जाता है. इस मामले पर 30 अगस्त को फिर सुनवाई की जाएगी.

पीएमसीएच अस्पताल में डायलिसिस मशीन और वेंटिलेटर के चालू नहीं होने के मामलें पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव व पीएमसीएच के अधीक्षक से जवाबतलब किया हैं।विकाश चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की जनहित याचिका पर जस्टिस ज्योति शरण की खंडपीठ ने सुनवाई की।कोर्ट ने राज्य के अन्य सरकारी अस्पतालों में dialysis मशीनों व वेंटिलेटर की स्थिति के सम्बंध में भी राज्य सरकार से पूरी रिपोर्ट तलब किया।याचिका में यह बात कही गई थी कि पीएमसीएच जैसे अस्पताल में डायलिसिस मशीन और वेंटिलेटर की सुबिधा नहीं है ।इससे न सिर्फ मरीजों का ईलाज नहीं हो पाता है,बल्कि गरीब जनता के लिए और कोई विकल्प नहीं होने के कारण जीवन मरण का प्रश्न हो जाता हैं।इस मामलें पर 30 अगस्त को फिर सुनवाई की जाएगी
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