पटना: पटना हाईकोर्ट ने सहारा इंडिया के विभिन्न स्कीमों में उपभोक्ताओं द्वारा जमा किये गए पैसे के भुगतान को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई (Patna High Court in Sahara India case) की. पटना हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप कुमार (Justice Sandeep Kumar Patna High Court) ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार समेत भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, इओयू और कंपनी रजिस्ट्रार को पार्टी बनाने का निर्देश दिया है.
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कोर्ट ने इस संबंध में दायर याचिका (PIL in Sahara India case) पर सुनवाई करते हुए यह जानना चाहा है कि जिन लोगों ने सहारा इंडिया के विभिन्न स्कीमों में अपना पैसा जमा किया है, उसे उन्हें लौटाने की दिशा में क्या कर्रवाई की जा रही है. कोर्ट ने इसी की जानकारी लेने और ग्राहकों का पैसा लौटाने की दिशा में की जा रही कार्रवाई के संबंध में संबंधित अधिकारियों को पार्टी बनाने का निर्देश दिया.
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जस्टिस संदीप कुमार ने कोर्ट को सहयोग करने के लिये अधिवक्ता अभिनव अशोक और अधिवक्ता राकेश को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है. कोर्ट ने निधि कंपनी के निबंधन के संबंध में पूरी जानकारी रिजर्व बैंक से मांगा है. इस मामलें पर 8 मार्च 2022 को सुनवाई होगी.
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