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हाईकोर्ट का सवाल- नालंदा की सड़कें बेहतर तो गया की बदहाल क्यों

पटना हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है. क्यों पटना से नालंदा की सड़के बेहतर है और गया की सड़के बदहाल.

पटना हाईकोर्ट
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Published : Apr 9, 2019, 10:49 PM IST

पटना: पटना हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य के सड़क निर्माण विभाग से जवाब तलब किया हैं. कोर्ट ने गया और नालंदा की ओर जाने वाली सड़कों की गुणवत्ता पर आश्चर्य जताया है.

कारण बताएं सरकार
याचिका पर जस्टिस ज्योति शरण की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए पूछा है कि क्या कारण है कि पटना से नालंदा जाने में एक ओर जहां सिर्फ दो घंटों का वक्त लगता है वहीं दूसरी ओर पटना से गया जाने के लिए आठ घंटों का लंबा वक्त लग जाता है, जबकि दूरी में सिर्फ बीस किमी का ही अंतर है.

13 मई को अगली सुनवाई
खंडपीठ ने गया के गौरवशाली अतीत को फिर से बहाल करने की जरुरत बतायी. कोर्ट ने कहा कि यह शहर धार्मिक और पर्यटन की दृष्टिकोण से बेहद महत्त्वपूर्ण है. यहां बुनियादी सुविधाओं के अभाव में पर्यटकों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. बेंच ने शहर के विकास पर भी जोर दिये जाने की जरूरत बताई,ताकि पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को कठिनाई ना हो. मामले में 13 मई को फिर सुनवाई होगी.

पटना: पटना हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य के सड़क निर्माण विभाग से जवाब तलब किया हैं. कोर्ट ने गया और नालंदा की ओर जाने वाली सड़कों की गुणवत्ता पर आश्चर्य जताया है.

कारण बताएं सरकार
याचिका पर जस्टिस ज्योति शरण की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए पूछा है कि क्या कारण है कि पटना से नालंदा जाने में एक ओर जहां सिर्फ दो घंटों का वक्त लगता है वहीं दूसरी ओर पटना से गया जाने के लिए आठ घंटों का लंबा वक्त लग जाता है, जबकि दूरी में सिर्फ बीस किमी का ही अंतर है.

13 मई को अगली सुनवाई
खंडपीठ ने गया के गौरवशाली अतीत को फिर से बहाल करने की जरुरत बतायी. कोर्ट ने कहा कि यह शहर धार्मिक और पर्यटन की दृष्टिकोण से बेहद महत्त्वपूर्ण है. यहां बुनियादी सुविधाओं के अभाव में पर्यटकों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. बेंच ने शहर के विकास पर भी जोर दिये जाने की जरूरत बताई,ताकि पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को कठिनाई ना हो. मामले में 13 मई को फिर सुनवाई होगी.

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