पटना: नीतीश कुमार की सरकार (Nitish Kumar government) ने बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban in Bihar) कानून लागू होने के बाद सजा के प्रावधान को लेकर बड़ा फैसला लिया है. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की ओर से कानून को लेकर सवाल खड़े किए जाने और बिहार में सहयोगी बीजेपी और विरोधी दलों की ओर से लगातार निशाना साधे जाने के बाद नीतीश सरकार ने यू-टर्न (Changes in Liquor Prohibition Law in Bihar) लिया है. अब शराब पीने वाले न्यूनतम 2000 से 5000 अधिकतम अर्थ दंड देकर जेल जाने से बच सकेंगे. वहीं, वाहन और परिसर भी अर्थ दंड देने के बाद जब्त नहीं किया जाएगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की अध्यक्षता में सोमवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम 2022 के तहत बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) नियमावली 2022 के प्रारूप को मंजूरी दी.
ये भी पढ़ें: सहरसा में दूध की आड़ में हो रही थी शराब की तस्करी, पुलिस ने किया जब्त
नहीं दिया जुर्माना तो जाना होगा जेल: नये नियमों की मंजूरी में अब कोई व्यक्ति पहली बार शराब नशे में या पीते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 2 से 5 हजार रुपये तक जुर्माना लेकर छोड़ दिया जायेगा. अगर अभियुक्त पुलिस के साथ सहयोग नहीं कर रहा है या जुर्माना नहीं देता है, तो उसे 30 दिनों की जेल होगी. इस संशोधन प्रस्ताव में वाहन और परिसर को अर्थ दंड देकर अब छोड़ा जाएगा. वहीं, दूसरी बार शराब नशे में या पीते हुए पकड़े जाने पर अर्थदंड नहीं लेकर 1 वर्ष तक कारावास की सजा होगी.
ये भी पढ़ें: जमुई: शराब के नशे में धुत पति ने पत्नी की गला दबाकर की हत्या
त्वरित दंडात्मक कार्रवाई होगी संभव: कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बैठक में लिये गये फैसलों की जानकारी दी. अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि मद्य निषेध विभाग ने उच्च न्यायालय से आग्रह किया है सेकंड क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट का पावर एक्सक्यूटिव मजिस्ट्रेट (कार्यपालक दंडाधिकारी) को दिया जाए. बैठक में कुल 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. अपर मुख्य सचिव ने कहा कि नयी नियमावली से कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य बोझ में कमी आने के साथ-साथ शराब के आपूर्तिकर्ताओं व तस्करों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा. इसके साथ ही इस प्रकार के लोगों पर त्वरित दंडात्मक कार्रवाई की जा सकेगी.
मौके पर नष्ट की जायेगी शराब: नियमावली में यह प्रावधान भी किया गया है कि शराब के साथ गाड़ी के पकड़े जाने पर बीमा राशि का 50% जुर्माना लेकर छोड़ दिया जायेगा. अब जब्त शराब का सैंपल रख कर शेष को मौके पर ही नष्ट किया कर दिया जायेगा. इसके लिए अदालत या अन्य किसी की अनुमति की जरूरत नहीं होगी.
नीतीश कैबिनेट की बैठक के महत्वपूर्ण फैसले:
1. द कश्मीर फाइल्स फिल्म के टैक्स फ्री पर लगी मुहर
2. सरकारी सेवकों के वेतन और पेंशन भोगियों का 3% बढ़ा महंगाई भत्ता
3. प्रभास कुमार तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता पिरो भोजपुर की सेवा से बर्खास्तगी पर मुहर
4. बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली संशोधन आदेश 2022 निर्गत करने की स्वीकृति
5. रमेश प्रसाद दिवाकर तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता शेरघाटी गया की सेवा से बर्खास्तगी की स्वीकृति
7. सुधीर कुमार झा तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी दरभंगा के सेवा से बर्खास्तगी की स्वीकृति
8. कोल वितरण नीति 2007 के तहत लघु मध्यम एवं अन्य उद्योगों को उचित मूल्य पर कोयला की आपूर्ति के लिए बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को 3 वर्ष के लिए स्टेट नॉमिनेट एजेंसी के रूप में स्वीकृति
9. बिहार राज्य के पदाधिकारियों और कर्मियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए अनुमान्य रोगी की सूची में 8 अन्य रोगों को सम्मिलित करने की स्वीकृति
10. भागलपुर के सुंदरवती महिला कॉलेज से मिरजानहात पथ के तीसरे किलोमीटर में रेलवे ब्रिज नंबर 152 के स्थान पर rob के निर्माण के लिए 117 करोड़ 89 लाख की स्वीकृति
11. बिहार आकस्मिकता निधि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 30 मार्च 2023 तक के लिए अस्थाई रूप से बढ़ाकर ₹9500 करोड़ करने के संबंध में स्वीकृति
12. बिहार अग्निशमन सेवा के 73 नए अग्निशामक वाहनों को खरीदने के लिए ₹43,80,00,000 की स्वीकृति
13. निवेश आयुक्त मुंबई कार्यालय की स्थापना 1 अप्रैल 2022 के प्रभाव से 1 वर्ष तक बढ़ाने के लिए तीन करोड़ 42 लाख ₹23000 व्यय की स्वीकृति
14. बिहार मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 में संशोधन के प्रारूप बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन नियमावली 2022 को अधिसूचित करने एवं बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त करने की स्वीकृति
विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP