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Patna Serial Bomb Blast Case: फैसले का ऑर्डर पढ़ रहे हैं विशेष न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मलहोत्रा - NIA Court Announced Sentence

पटना सीरियल ब्लास्ट केस ( Patna Serial Bomb Blast Case ) में एनआईए कोर्ट ( NIA Court ) दोपहर 3 बजे सजा का ऐलान करेगा. अदालत ने इस मामले में 10 में से 9 आरोपियों को दोषी करार दिया है. एक को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया है. पढ़ें पूरी खबर...

Three Criminals Arrested with two pistols in Katihar
Three Criminals Arrested with two pistols in Katihar
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Published : Nov 1, 2021, 10:20 AM IST

Updated : Nov 1, 2021, 3:18 PM IST

पटना: गांधी मैदान में हुए सिलसिलेवार बम धमाका ( Gandhi Maidan Bomb Blast Case ) मामले में एनआईए कोर्ट ( NIA Court ) में सुनवाई पूरी हो गई है. एनआईए के वरिष्ठ वकील और आरोपी पक्ष के वकील ने अपनी बात रखी. सभी आरोपी अदालत में पहुंच गये हैं. एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मलहोत्रा फैसले का ऑर्डर पढ़ रहे हैं.

बचाव पक्ष के वकील सैयद इमरान गनी ने कहा कि हम लोगों ने न्यायालय से अपील किया है कि इन सभी अभियुक्तों के रिहैबिलिटेशन की पूरी उम्मीद है, इसलिए इन्हें कैपिटल सजा ना दिया जाए. उनका यह भी कहना था कि हमने यह भी न्यायालय के समक्ष रखा है कि सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर अभियुक्त के रिहैबिलिटेशन का उम्मीद है तो उन्हें कैपिटल सजा ना दी जाए.

देखें वीडियो

इससे पहले सभी दोषियों को भारी सुरक्षा के बीच बेऊर जेल से एनआईए कोर्ट लाया गया. गौरतलब है कि गत बुधवार को अदालत ने एक आरोपी को छोड़कर बाकी सभी 9 आरोपियों को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने सबूतों के अभाव में फकरूद्दीन को रिहा कर दिया.

ये भी पढ़ें: गांधी मैदान बम ब्लास्ट मामले में जदयू ने किया NIA कोर्ट के फैसले का स्वागत

बता दें कि बुधवार ( 24 अक्टूबर ) को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई थी. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनी और फिर फैसला सुनाया. आठ साल पहले हुए इस धमाके के बाद सभी दस आरोपियों के मामले में सुनवाई पूरी हो गई थी. कोर्ट ने इस मामले में तब फैसला सुरक्षित रख लिया था.

देखें वीडियो

इस मामले में एनआईए ने जांच कर 21 अगस्त 2014 को कुल 11 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. जिसके बाद एनआईए की टीम ने इस मामले में हैदर अली, नोमान अंसारी, मो. मुजिबुल्लाह अंसारी, मु. इम्तियाज आलम, अहमद हुसैन, फकरुद्दीन, मो. फिरोज असलम, इम्तियाज अंसारी, मो. इफ्तिकार आलम, अजहरुद्दीन कुरैसी और तौफिक अंसारी को गिरफ्तार किया था.

ये भी पढ़ें- हुंकार रैली के 8 साल, इस दिन PM नरेंद्र मोदी के सामने ही हुए थे स‍ीरियल बम ब्‍लास्‍ट

दरअसल, गांधी मैदान ब्लास्ट का मास्टर माइंड हैदर अली और मोजिबुल्लाह था. बताया जाता है कि बम धमाके के बाद वो डर गया था, इसलिए मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक पुलिस मौके पर पहुंच गई और उसे दबोच लिया गया था.

इस बीच पूछताछ के दौरान उसने जुर्म कबूल कर लिया. उसने पूछताछ में बताया कि वो अपनी पूरी टीम के साथ गांधी मैदान में हुंकार रैली को दहलाने के लिए पहुंचा था. गिरफ्तार आतंकी इम्तियाज से जब एनआईए की टीम ने सख्ती से पूछताछ शुरू की तो उसने कई नाम उगले. जिसके बाद मास्टर माइंड मोनू उर्फ तहसीन समेत दो दर्जन से अधिक आतंकियों को जांच एजेंसी ने दबोचे. इसके बाद में बोधगया ब्लास्ट मामले का खुलासा भी इसी आतंकी के बयान से हुआ था.

ये भी पढ़ें: जब खचाखच भरे गांधी मैदान में एक के बाद एक होने लगे थे धमाके....

बता दें कि 27 अक्टूबर 2013 को बीजेपी की हुंकार रैली ( Hunkar Rally ) के दौरान सिलसिलेवार तरीके से बम धमाका हुआ था. जिस समय गांधी मैदान में बम धमाका हुआ था, उस समय नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi ) समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता वहां मौजूद थे. आतंकवादियों द्वारा सिलसिलेवार कई बम विस्फोट किए गए थे. जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी. वहीं करीब 84 लोग घायल हुए थे. उसी दिन पटना जंक्शन पर भी विस्फोट किया गया था.

पटना: गांधी मैदान में हुए सिलसिलेवार बम धमाका ( Gandhi Maidan Bomb Blast Case ) मामले में एनआईए कोर्ट ( NIA Court ) में सुनवाई पूरी हो गई है. एनआईए के वरिष्ठ वकील और आरोपी पक्ष के वकील ने अपनी बात रखी. सभी आरोपी अदालत में पहुंच गये हैं. एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मलहोत्रा फैसले का ऑर्डर पढ़ रहे हैं.

बचाव पक्ष के वकील सैयद इमरान गनी ने कहा कि हम लोगों ने न्यायालय से अपील किया है कि इन सभी अभियुक्तों के रिहैबिलिटेशन की पूरी उम्मीद है, इसलिए इन्हें कैपिटल सजा ना दिया जाए. उनका यह भी कहना था कि हमने यह भी न्यायालय के समक्ष रखा है कि सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर अभियुक्त के रिहैबिलिटेशन का उम्मीद है तो उन्हें कैपिटल सजा ना दी जाए.

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इससे पहले सभी दोषियों को भारी सुरक्षा के बीच बेऊर जेल से एनआईए कोर्ट लाया गया. गौरतलब है कि गत बुधवार को अदालत ने एक आरोपी को छोड़कर बाकी सभी 9 आरोपियों को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने सबूतों के अभाव में फकरूद्दीन को रिहा कर दिया.

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बता दें कि बुधवार ( 24 अक्टूबर ) को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई थी. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनी और फिर फैसला सुनाया. आठ साल पहले हुए इस धमाके के बाद सभी दस आरोपियों के मामले में सुनवाई पूरी हो गई थी. कोर्ट ने इस मामले में तब फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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इस मामले में एनआईए ने जांच कर 21 अगस्त 2014 को कुल 11 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. जिसके बाद एनआईए की टीम ने इस मामले में हैदर अली, नोमान अंसारी, मो. मुजिबुल्लाह अंसारी, मु. इम्तियाज आलम, अहमद हुसैन, फकरुद्दीन, मो. फिरोज असलम, इम्तियाज अंसारी, मो. इफ्तिकार आलम, अजहरुद्दीन कुरैसी और तौफिक अंसारी को गिरफ्तार किया था.

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दरअसल, गांधी मैदान ब्लास्ट का मास्टर माइंड हैदर अली और मोजिबुल्लाह था. बताया जाता है कि बम धमाके के बाद वो डर गया था, इसलिए मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक पुलिस मौके पर पहुंच गई और उसे दबोच लिया गया था.

इस बीच पूछताछ के दौरान उसने जुर्म कबूल कर लिया. उसने पूछताछ में बताया कि वो अपनी पूरी टीम के साथ गांधी मैदान में हुंकार रैली को दहलाने के लिए पहुंचा था. गिरफ्तार आतंकी इम्तियाज से जब एनआईए की टीम ने सख्ती से पूछताछ शुरू की तो उसने कई नाम उगले. जिसके बाद मास्टर माइंड मोनू उर्फ तहसीन समेत दो दर्जन से अधिक आतंकियों को जांच एजेंसी ने दबोचे. इसके बाद में बोधगया ब्लास्ट मामले का खुलासा भी इसी आतंकी के बयान से हुआ था.

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बता दें कि 27 अक्टूबर 2013 को बीजेपी की हुंकार रैली ( Hunkar Rally ) के दौरान सिलसिलेवार तरीके से बम धमाका हुआ था. जिस समय गांधी मैदान में बम धमाका हुआ था, उस समय नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi ) समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता वहां मौजूद थे. आतंकवादियों द्वारा सिलसिलेवार कई बम विस्फोट किए गए थे. जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी. वहीं करीब 84 लोग घायल हुए थे. उसी दिन पटना जंक्शन पर भी विस्फोट किया गया था.

Last Updated : Nov 1, 2021, 3:18 PM IST
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