पटना: मोकामा से आरजेडी विधायक अनंत सिंह (RJD MLA Anant Singh) को डबल मर्डर केस में बड़ी राहत मिली है. पटना की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में कोर्ट ने अनंत सिंह समेत तीन आरोपियों को बरी कर दिया है. दरअसल बहस के दौरान अभियोजन पक्ष अपना आरोप साबित करने में असफल रहा. वहीं, कोर्ट के फैसले से उनके समर्थकों ने खुशी जतायी है.
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वहीं, राजद विधायक अनंत को दोहरे हत्याकांड में बरी होने के बाद उनके समर्थकों में खुशी है. पूरे मामले की जानकारी देते हुए मोकामा विधायक अनंत सिंह के सबसे खास माने जाने वाले बंटू सिंह ने बताया कि, इस पूरे केस में मोकामा विधायक अनंत सिंह को बेवजह फंसाया गया था. उनके समर्थकों को न्यायालय पर पूरा भरोसा था कि वे जल्द ही इस मामले में बाइज्जत बरी होंगे.
'जब 2015 में इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था उस समय मोकामा के राजद विधायक अनंत सिंह भागलपुर जेल में बंद थे. विरोधियों ने साजिशन अनंत सिंह को इस मामले में आरोपी बना दिया था. आज इस मामले में न्यायालय ने इंसाफ करते हुए अनंत सिंह सहित अन्य 2 लोगों को बरी कर दिया है. इसको लेकर समर्थकों में खुशी की लहर है. फिलहाल अनंत सिंह पर उनके पैतृक आवास से बरामद हुए एके-47 और हैंड ग्रेनेड का मामला चल रहा है. जल्द ही इस मामले में भी बेगुनाह साबित होंगे.' :- बंटू सिंह, अनंत सिंह के समर्थक
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दरअसल, ये पूरा मामला बाढ़ के बकम डबल मर्डर कांड का है. जिसमें एक शख्स का अपहरण हुआ था. जमीन विवाद में सुलह को लेकर ये किडनैपिंग हुई थी, जिसमें पुलिस को शख्स का पता नहीं चल सका. उस वक्त अनंत सिंह भागलपुर जेल में बंद थे. इस केस में एक दर्जन से ज्यादा लोग अभियुक्त बनाये गये थे. इस केस में बाहुबली विधायक अनंत सिंह का भी नाम था. हालांकि उस वक्त विधायक जेल में थे. दूसरी ओर अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से आरजेडी विधायक को कोर्ट ने बरी कर दिया था.
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बता दें कि पिछले साल अनंत सिंह के पैतृक आवास लदमा से हथियार और हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ था. इस मामले में भी लगातार पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई चल रही है. अनंत सिंह की गवाही के साथ उनके पैतृक आवास से हैंड ग्रेनेड और एके 47 बरामद करने वाले दोनों सिपाहियों की भी गवाही हो चुकी है. इसी मामले में वे फिलहाल जेल में बंद हैं. वहीं कई मामलों में उनको बेल मिल चुकी है, लेकिन एके-47 राइफल बरामदगी मामले में उन्हें जमानत नहीं मिली है, जिस वजह से वे अभी जेल से रिहा नहीं हो पाएंगे.
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