ETV Bharat / city

पिता ने ड्राइवर को नौकरी से निकाला तो बेटी से किया दुष्कर्म, अब सलाखों के पीछे कटेगी उम्र

author img

By

Published : Feb 18, 2022, 10:02 AM IST

छात्रा से दुष्कर्म करने के आरोप में पटना व्यवहार न्यायालय ने अभियुक्त ड्राइवर को आजीवन कारावास (life imprisonment to Driver in Patna) की सजा सुनाई है. अदालत द्वारा अभियुक्त पर 10 हजार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है. आरोपी ड्राइवर ने पिता द्वारा नौकरी से निकाले जाने की खुन्नस में बेटी से दुष्कर्म किया था. पढ़ें पूरी खबर.

Patna Civil Court
Patna Civil Court

पटना: पटना में एक छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में पटना व्यवहार न्यायालय (Patna Civil Court) ने अभियुक्त ड्राइवर को आजीवन कारावास (Life imprisonment for rape accused in Patna) की सजा सुनाई है. अदालत ने अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है. इसके अलावा अदालत ने पटना के जिलाधिकारी और पटना जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को बिहार सरकार से पीड़ित परिवार को 6 लाख रुपये मुआवजा दिलाने का भी आदेश निर्गत किया है. इस मामले का अभियुक्त अजय पांडेय पटना जिले के मनेर थाना क्षेत्र के सादिकपुर श्रीनगर का निवासी है.

मिली जानकारी के अनुसार घटना पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र से जुड़ी हुई है. पाटलिपुत्र थाना में कांड संख्या 221 /2018 दर्ज है. 2018 की तारीख 17 मई की घटना है. अभियुक्त अजय पांडेय प्रोफेसर का चालक था. उसने काम से निकलने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया था. पटना व्यवहार न्यायालय के स्पेशल पीपी सुरेश चंद्र प्रसाद के अनुसार अजय पांडे पीड़िता के पिता के यहां कार चालक था. पीड़िता के पिता पेशे से प्रोफेसर हैं. उन्होंने किसी कारण से अभियुक्त को कुछ दिन पहले काम से हटा दिया था.

ये भी पढ़ें: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को फांसी की सजा, पीड़िता को 10 लाख का मुआवजा

घटना के दिन पीड़िता के पिता अपनी पत्नी को की परीक्षा दिलाने मधेपुरा ले गए थे. इसी बीच अभियुक्त पीड़िता के घर पर आया. इस दौरान अभियुक्त ने कहा कि घर में कुछ सामान रखना है. जब पीड़िता के छोटे भाई ने सामान रखने से मना किया तो अभियुक्त अजय पांडे ने चाकू निकालकर धमकाया. इसके बाद उसने पीड़िता के गले पर चाकू रख दिया और फिर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.

ये भी पढ़ें: सिवान नगर परिषद घोटालाः आरोपी सभापति सिंधु देवी की बर्खास्तगी रद्द, पति बोले- सत्य की जीत हुई

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP

पटना: पटना में एक छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में पटना व्यवहार न्यायालय (Patna Civil Court) ने अभियुक्त ड्राइवर को आजीवन कारावास (Life imprisonment for rape accused in Patna) की सजा सुनाई है. अदालत ने अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है. इसके अलावा अदालत ने पटना के जिलाधिकारी और पटना जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को बिहार सरकार से पीड़ित परिवार को 6 लाख रुपये मुआवजा दिलाने का भी आदेश निर्गत किया है. इस मामले का अभियुक्त अजय पांडेय पटना जिले के मनेर थाना क्षेत्र के सादिकपुर श्रीनगर का निवासी है.

मिली जानकारी के अनुसार घटना पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र से जुड़ी हुई है. पाटलिपुत्र थाना में कांड संख्या 221 /2018 दर्ज है. 2018 की तारीख 17 मई की घटना है. अभियुक्त अजय पांडेय प्रोफेसर का चालक था. उसने काम से निकलने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया था. पटना व्यवहार न्यायालय के स्पेशल पीपी सुरेश चंद्र प्रसाद के अनुसार अजय पांडे पीड़िता के पिता के यहां कार चालक था. पीड़िता के पिता पेशे से प्रोफेसर हैं. उन्होंने किसी कारण से अभियुक्त को कुछ दिन पहले काम से हटा दिया था.

ये भी पढ़ें: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को फांसी की सजा, पीड़िता को 10 लाख का मुआवजा

घटना के दिन पीड़िता के पिता अपनी पत्नी को की परीक्षा दिलाने मधेपुरा ले गए थे. इसी बीच अभियुक्त पीड़िता के घर पर आया. इस दौरान अभियुक्त ने कहा कि घर में कुछ सामान रखना है. जब पीड़िता के छोटे भाई ने सामान रखने से मना किया तो अभियुक्त अजय पांडे ने चाकू निकालकर धमकाया. इसके बाद उसने पीड़िता के गले पर चाकू रख दिया और फिर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.

ये भी पढ़ें: सिवान नगर परिषद घोटालाः आरोपी सभापति सिंधु देवी की बर्खास्तगी रद्द, पति बोले- सत्य की जीत हुई

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.