पटना: पूर्व सांसद और जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ( Pappu Yadav ) को बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में जमानत मिल गई है. कोर्ट ने पप्पू यादव को हिदायत देते हुए कहा कि आगे से आप ऐसा कार्य नहीं करेंगे.
बता दें कि पप्पू यादव पर पटना के गर्दनीबाग थाना इलाके में बिना अनुमति के प्रदर्शन करने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप था. इस संबंध में गर्दनीबाग थाने में मामला दर्ज किया गया था. हालांकि पप्पू यादव को अभी जेल भी ही रहना होगा, क्योंकि उन्हें अपहरण के मामले में अभी तक जमानत ( JAP Chief Got Bail ) नहीं मिली है.
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गौरतलब है कि पप्पू यादव अपहरण के एक मामले में जेल में बंद हैं. पप्पू यादव पर वर्ष 1989 के दौरान सूचक शैलेंद्र यादव ने मुरलीगंज थाना में राम कुमार यादव और उमाशंकर यादव के अपहरण किए जाने का मामला दर्ज करवाया था.
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इस मामले में पटना पुलिस ने पप्पू यादव को गिरफ्तार कर मधेपुरा पुलिस को सौंपा था. बता दें कि पूर्व सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद से जाप कार्यकर्ता लगातार उन्हें रिहा करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं.