पटना: पटना हाइकोर्ट (Patna High Court) ने नगर निगम कर्मियों की जारी हड़ताल (Patna Municipal Corporation Workers Strike) को फौरन समाप्त करने का आदेश दिया है. चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की खंडपीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है.
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दरअसल, पटना नगर निगम के कर्मचारियों की हड़ताल से उत्पन्न गंभीर स्थिति को देखते हुए एडवोकेट जेनरल ललित किशोर ने कोर्ट से इस मामले में शीघ्र सुनवाई करने का अनुरोध किया था. जिस पर चीफ जस्टिस ने सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया है.
ललित किशोर ने कोर्ट को बताया कि पूरे पटना शहर में निगम कर्मियों की हड़ताल से बुरा प्रभाव पड़ा है. एक सप्ताह से चल रही हड़ताल के कारण पूरे राजधानी की स्थिति नारकीय हो गई है. उन्होंने कहा कि अभी कोरोना महामारी (Corona Pandemic) का संकट टला नहीं हैं, लिहाजा इससे विपरीत हालात पैदा हो सकते हैं.
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कोर्ट ने निगम कर्मियों को तत्काल हड़ताल खत्म करने का निर्देश दिया है, साथ ही राज्य सरकार को कर्मचारियों की लंबित मांगों पर आठ सप्ताह में विचार करने का आदेश दिया है.
एडवोकेट जेनरल ने कोर्ट के सामने कहा कि अभी करोना का समय चल रहा है. ऐसे समय में इन निगम कर्मियों की हड़ताल से पूरे पटना की सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई है.
आपको बता दें कि सोमवार को नगर आयुक्त से कर्मचारी नेताओं की बातचीत हुई थी. ऐसा माना जा रहा था कि अब हड़ताल टूट जाएगी. लेकिन नगर निगम के हड़ताली कर्मचारी फिर से सड़क पर उतर गए हैं. वे मांग कर रहे हैं कि उन्हें जब तक नियमितीकरण नहीं किया जाएगा तब तक हड़ताल पर बने रहेंगे. इसी सिलसिला में नगर निगम के दर्जनों कर्मचारी मंगलवार को उपमुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद से भी मिलने उनके आवास पर गए थे.