पटना: पटना हाई कोर्ट ने मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर मिली महिला की लाश मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को हलफनामा दायर करने के लिए 15 जून तक की मोहलत दी है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने स्वयं संज्ञान लेते हुए इस मामले पर सुनवाई की.
राज्य सरकार को दिया गया था आदेश
बता दें कि पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को यह बताने को कहा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई की जा रही है? इस पर राज्य सरकार सोमवार को हलफनामा दायर नहीं कर पाई. साथ ही हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और रेलवे प्रशासन को पूरी जानकारी पेश करने का निर्देश दिया था.
15 जून को होगी अगली सुनवाई
दरअसल, सूरत से आ रही एक महिला को बीते 25 मई को मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर मृत पाया गया था. उसका बच्चा अपनी मां को जगाने की कोशिश करते देखा गया था. इस तरह के मार्मिक समाचार पर कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया और सुनवाई की. मामले में सुनवाई के दौरान अधिवक्ता आशीष गिरि ने एमिकस क्यूरी की भूमिका निभाते हुए कोर्ट की सहायता की. मामले में अगली सुनवाई आगामी 15 जून को की जाएगी.