पटना: पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने केंद्र और राज्य सरकार को राज्य में जनजातीय शोध संस्थान बनाने का निर्देश दिया है. चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खण्डपीठ ने बिहार आदिवासी अधिकार फोरम की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई की.
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राज्य सरकार की ओर से सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि टीआरआई (ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट) की स्थापना के संबंध में बिहार के मुख्य सचिव द्वारा पूरी जांच की है. टीआरआई की स्थापना के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने के लिए सहमति दे दी गई है. उन्होंने बताया कि जल्द ही बिहार में टीआरआई स्थापित करने का प्रस्ताव भारत सरकार के सामने रखा जाएगा, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके.
केंद्र सरकार की ओर से वरीय अधिवक्ता के एन सिंह ने कोर्ट को बताया कि यदि राज्य प्रस्ताव भेजेगा, तो केंद्र सरकार उस पर तेजी से कार्रवाई करेगी. जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने बताया कि आदिवासी संस्कृति की विशिष्टता को संरक्षित करने के लिए 19 राज्यों में टीआरआई क्रियाशील है. इस मामले पर अगली सुनवाई 28 जून 2022 को होगी.
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