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वैशाली के पक्षी अभ्यारण्य के पुनर्विकास को लेकर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई, सरकार से मांगा गया जवाब - etv bharat bihar

पटना हाईकोर्ट में वैशाली के पक्षी अभ्यारण्य के पुनर्विकास को लेकर याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने बिहार सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

Patna High Court
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Published : Oct 27, 2021, 10:36 PM IST

पटना: बिहार के वैशाली जिले में स्थित सलीम अली जुब्बा साहनी पक्षी अभ्यारण्य (Salim Ali Jubba Sahni Bird Sanctuary) के पुनर्विकास को लेकर एक जनहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने सुनवाई की. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने राजीव रंजन सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के वन्य व पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव से जवाब तलब किया.

ये भी पढ़ें- बीएड दाखिले में देरी पर पटना हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, LNMU के कुलपति को किया तलब

याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इससे पूर्व की राज्य सरकार के वन्य व पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव द्वारा दायर जवाबी हलफनामा को कोर्ट ने संतोषजनक नहीं पाते हुए पूरक हलफनामा दाखिल करने को कहा था.

याचिकाकर्ता का कहना था कि पुनर्विकास की योजना तकरीबन पिछले तीन दशकों से लंबित है. याचिका के जरिये इस अभ्यारण्य में प्रजनन और घोंसला बनाने को लेकर साइबेरिया, चीन, तिब्बत, लदाख और यूरोपियन देशों से आने वाले दुर्लभ प्रजाति के प्रवासी पक्षियों का आना होता है. इन्हें संरक्षण देने को लेकर शीघ्र कार्रवाई करने को लेकर आदेश देने का भी अनुरोध किया गया है.

ये भी पढ़ें-बिक्रम में मॉडल हाईवे ट्रामा सेंटर शुरू करने की याचिका पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई, प्रबंध निदेशक को नोटिस

याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पक्षियों के संरक्षण के लिए उचित कदम नहीं उठाए जाने की वजह से पक्षी शिकारियों का शिकार हो जाते हैं. इसकी वजह से इनकी संख्या में भी कमी आई है. याचिका में अभ्यारण्य में सालभर पानी की नियमित आपूर्ति करने को लेकर आदेश देने का भी आग्रह किया गया है, क्योंकि गर्मी के मौसम में ये सूख जाता है, अब इस मामले पर अगली सुनवाई 22 नवंबर 2021 को होगी.

पटना: बिहार के वैशाली जिले में स्थित सलीम अली जुब्बा साहनी पक्षी अभ्यारण्य (Salim Ali Jubba Sahni Bird Sanctuary) के पुनर्विकास को लेकर एक जनहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने सुनवाई की. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने राजीव रंजन सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के वन्य व पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव से जवाब तलब किया.

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याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इससे पूर्व की राज्य सरकार के वन्य व पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव द्वारा दायर जवाबी हलफनामा को कोर्ट ने संतोषजनक नहीं पाते हुए पूरक हलफनामा दाखिल करने को कहा था.

याचिकाकर्ता का कहना था कि पुनर्विकास की योजना तकरीबन पिछले तीन दशकों से लंबित है. याचिका के जरिये इस अभ्यारण्य में प्रजनन और घोंसला बनाने को लेकर साइबेरिया, चीन, तिब्बत, लदाख और यूरोपियन देशों से आने वाले दुर्लभ प्रजाति के प्रवासी पक्षियों का आना होता है. इन्हें संरक्षण देने को लेकर शीघ्र कार्रवाई करने को लेकर आदेश देने का भी अनुरोध किया गया है.

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याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पक्षियों के संरक्षण के लिए उचित कदम नहीं उठाए जाने की वजह से पक्षी शिकारियों का शिकार हो जाते हैं. इसकी वजह से इनकी संख्या में भी कमी आई है. याचिका में अभ्यारण्य में सालभर पानी की नियमित आपूर्ति करने को लेकर आदेश देने का भी आग्रह किया गया है, क्योंकि गर्मी के मौसम में ये सूख जाता है, अब इस मामले पर अगली सुनवाई 22 नवंबर 2021 को होगी.

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