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BSSICL से रिटायर्ड कर्मचारी की याचिका पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई, कंपनी के प्रबंध निदेशक तलब - इंदु भूषण वर्मा की याचिका पर सुनवाई

बिहार स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड से निवृत हुए एक कर्मचारी की दायर याचिका पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई करते हुए जस्टिस पी बी बजन्थरी (Justice P B Bajanthary) ने कंपनी के प्रबंध निदेशक को तलब किया है. पढ़ें पूरी खबर..

पटना हाईकोर्ट
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Published : Nov 25, 2021, 10:52 PM IST

पटनाः पटना हाईकोर्ट (Patna High court) ने जीपीएफ, ग्रुप इंश्योरेंस, लीव इनकैशमेन्ट समेत अन्य मांगों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BSSICL) के प्रबंध निदेशक को अगली सुनवाई में तलब किया है. जस्टिस पी बी बजन्थरी ने इंदु भूषण वर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया.

इसे भी पढ़ें- CNLU के छात्रों को बड़ी राहत, अब नहीं लगेंगे विकास और लाइब्रेरी फीस, पटना हाईकोर्ट का आदेश

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि सेवानिवृत्ति की तिथि तक जीपीएफ, 240 दिनों का लीव इनकैशमेन्ट, ग्रैच्यूटी व सेवानिवृत्ति की तिथि को वैधानिक ब्याज के साथ वास्तविक वेतन पर पेंशन नहीं मिला है. याचिकाकर्ता ने बकाया राशि देने हेतु आदेश देने का अनुरोध कोर्ट से किया है.

याचिकाकर्ता ने अप्रैल 1995 से जून 2004 तक वेतन देने हेतु आदेश देने का आग्रह किया है. याचिकाकर्ता ने मार्केट रेट पर ब्याज देने हेतु आदेश देने का भी आग्रह किया है. दायर याचिका के मुताबिक याचिकाकर्ता 30 जून, 2004 को सेवानिवृत्त हुए थे. उनकी नियुक्ति टाइपिस्ट के पद पर बिहार स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 5 मई, 1964 को हुई थी.

इसे भी पढ़ें- Patna High Court: बिहार के सरकारी और निजी 27 लॉ कालेजों की संबद्धता पर हाईकोर्ट में सुनवाई

इंदु भूषण वर्मा कहना है कि जीपीएफ और पेंशन की कुछ राशि दी गई है और शेष राशि के लिए संबंधित अधिकारियों से भुगतान करने आग्रह किया गया है, किंतु अभी तक नहीं दी गई है. इस मामले पर अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद की जाएगी.

पटनाः पटना हाईकोर्ट (Patna High court) ने जीपीएफ, ग्रुप इंश्योरेंस, लीव इनकैशमेन्ट समेत अन्य मांगों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BSSICL) के प्रबंध निदेशक को अगली सुनवाई में तलब किया है. जस्टिस पी बी बजन्थरी ने इंदु भूषण वर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया.

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याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि सेवानिवृत्ति की तिथि तक जीपीएफ, 240 दिनों का लीव इनकैशमेन्ट, ग्रैच्यूटी व सेवानिवृत्ति की तिथि को वैधानिक ब्याज के साथ वास्तविक वेतन पर पेंशन नहीं मिला है. याचिकाकर्ता ने बकाया राशि देने हेतु आदेश देने का अनुरोध कोर्ट से किया है.

याचिकाकर्ता ने अप्रैल 1995 से जून 2004 तक वेतन देने हेतु आदेश देने का आग्रह किया है. याचिकाकर्ता ने मार्केट रेट पर ब्याज देने हेतु आदेश देने का भी आग्रह किया है. दायर याचिका के मुताबिक याचिकाकर्ता 30 जून, 2004 को सेवानिवृत्त हुए थे. उनकी नियुक्ति टाइपिस्ट के पद पर बिहार स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 5 मई, 1964 को हुई थी.

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इंदु भूषण वर्मा कहना है कि जीपीएफ और पेंशन की कुछ राशि दी गई है और शेष राशि के लिए संबंधित अधिकारियों से भुगतान करने आग्रह किया गया है, किंतु अभी तक नहीं दी गई है. इस मामले पर अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद की जाएगी.

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