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एयरपोर्ट मामले में पटना HC में सुनवाई.. सरकार ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट को लेकर स्थिति स्पष्ट करे

पटना हाईकोर्ट में जय प्रकाश नारायण एयरपोर्ट समेत राज्य के अन्य एयरपोर्ट के मामले पर सुनवाई हुई. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को भी नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया था. इस मामले पर अगली सुनवाई 24 अगस्त 2022 को की जाएगी.

पटना हाईकोर्ट
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Published : Aug 17, 2022, 10:58 PM IST

पटना: पटना हाईकोर्ट ने पटना स्थित जय प्रकाश नारायण एयरपोर्ट, पटना समेत राज्य के अन्य एयरपोर्ट के मामले पर सुनवाई (Hearing In JP Narayan Airport Case In Patna HC) की. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने राज्य सरकार को राज्य में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने के मामले में स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब देने का निर्देश दिया है. ये जनहित याचिकाएं गौरव सिंह और अन्य लोगों ने की है. इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (Airport Authority Of India) के राज्य के एयरपोर्ट के सुधार पर बैठक कर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था.

ये भी पढ़ें- बिहार में एयरपोर्ट विस्तार को लेकर हो रही दिक्कतों पर पटना HC में सुनवाई, कोर्ट ने कही ये बात

JP नारायण एयरपोर्ट मामले में पटना HC में सुनवाई : एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री और पायलट राजीव प्रताप रूडी ने कोर्ट के समक्ष पक्ष प्रस्तुत किया था. उन्होंने राज्य में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने के मुद्दे को उठाया था. उन्होंने कहा कि कई राज्यों में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, वैसे ही बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाना चाहिए. कोर्ट को उन्होंने बताया था कि बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाना चाहिए. बिहार में एक भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नहीं है, उन्होंने बताया कि छपरा के पास इसके लिए पर्याप्त और सस्ती भूमि उपलब्ध है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नोडल अधिकारी को तलब किया था. साथ ही पटना एयरपोर्ट के पूर्व और वर्तमान निर्देशक को भी तलब किया था.

अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी : पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को भी नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया था. राज्य सरकार को गया एयरपोर्ट के विकास के सन्दर्भ में बताने को कहा था, कि 268 करोड़ रुपए की धनराशि कब तक दिया जाएगा. याचिकाकर्ता की अधिवक्ता अर्चना शाही ने बताया कि गया एयरपोर्ट के विकास के लिए एक बड़ी धनराशि आवंटित की गई है. लेकिन अभी तक गया एयरपोर्ट का विकास कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है. कोर्ट को राज्य के गया, पूर्णिया और अन्य एयरपोर्ट के विस्तार, विकास और भूमि अधिग्रहण से सम्बंधित समस्यायों के बारे में बताया गया था. राज्य में पटना के जयप्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के अलावा गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, फारबिसगंज, मुंगेर और रक्सौल एयरपोर्ट हैं. लेकिन इन एयरपोर्ट पर बहुत सारी आधुनिक सुविधाओं के अभाव एवं सुरक्षा की समस्याएं हैं. इस मामले पर अगली सुनवाई 24 अगस्त 2022 को की जाएगी.

पटना: पटना हाईकोर्ट ने पटना स्थित जय प्रकाश नारायण एयरपोर्ट, पटना समेत राज्य के अन्य एयरपोर्ट के मामले पर सुनवाई (Hearing In JP Narayan Airport Case In Patna HC) की. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने राज्य सरकार को राज्य में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने के मामले में स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब देने का निर्देश दिया है. ये जनहित याचिकाएं गौरव सिंह और अन्य लोगों ने की है. इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (Airport Authority Of India) के राज्य के एयरपोर्ट के सुधार पर बैठक कर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था.

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JP नारायण एयरपोर्ट मामले में पटना HC में सुनवाई : एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री और पायलट राजीव प्रताप रूडी ने कोर्ट के समक्ष पक्ष प्रस्तुत किया था. उन्होंने राज्य में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने के मुद्दे को उठाया था. उन्होंने कहा कि कई राज्यों में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, वैसे ही बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाना चाहिए. कोर्ट को उन्होंने बताया था कि बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाना चाहिए. बिहार में एक भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नहीं है, उन्होंने बताया कि छपरा के पास इसके लिए पर्याप्त और सस्ती भूमि उपलब्ध है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नोडल अधिकारी को तलब किया था. साथ ही पटना एयरपोर्ट के पूर्व और वर्तमान निर्देशक को भी तलब किया था.

अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी : पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को भी नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया था. राज्य सरकार को गया एयरपोर्ट के विकास के सन्दर्भ में बताने को कहा था, कि 268 करोड़ रुपए की धनराशि कब तक दिया जाएगा. याचिकाकर्ता की अधिवक्ता अर्चना शाही ने बताया कि गया एयरपोर्ट के विकास के लिए एक बड़ी धनराशि आवंटित की गई है. लेकिन अभी तक गया एयरपोर्ट का विकास कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है. कोर्ट को राज्य के गया, पूर्णिया और अन्य एयरपोर्ट के विस्तार, विकास और भूमि अधिग्रहण से सम्बंधित समस्यायों के बारे में बताया गया था. राज्य में पटना के जयप्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के अलावा गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, फारबिसगंज, मुंगेर और रक्सौल एयरपोर्ट हैं. लेकिन इन एयरपोर्ट पर बहुत सारी आधुनिक सुविधाओं के अभाव एवं सुरक्षा की समस्याएं हैं. इस मामले पर अगली सुनवाई 24 अगस्त 2022 को की जाएगी.

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