ETV Bharat / city

1 मार्च से जमीन मालिकों को मिलेगा डिजिटल अधिकार अभिलेख

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भूमि से जुड़े रिकॉर्ड को ऑनलाइन (Online land related records) करने की तैयारी कर रहा है. अब लोगों को डिजिटल अधिकार अभिलेख हासिल हो सकेगा. इसके लिए विभाग ने समय सीमा तय कर दिया है.

Ramsurat Rai
Ramsurat Rai
author img

By

Published : Feb 9, 2022, 2:31 PM IST

पटना: बिहार भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग (Land Reforms and Revenue Department of Bihar) ने जमाबंदी पंजी का डिजिटाइजेशन करने (digital rights records to land owners In Bihar) का निर्णय लिया है. इसके लिए अंचल अधिकारियों को निर्देशित भी किया जा चुका है. विभाग द्वारा परिमार्जन पोर्टल की सुविधा के पश्चात बहुत सी विसंगतियों का निराकरण हुआ है. अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सभी त्रुटियों का निराकरण कर डिजिटाइजेशन के काम में तेजी लाई जाए.

ये भी पढ़ें: मुजफ्फरपुर में पथ निर्माण मंत्री ने की समीक्षा बैठक, जिले को दी ये 2 बड़ी सौगात

जमाबंदी पंजी से डिजिटाइज्ड जमाबंदी तैयार करने के क्रम में उत्पन्न विसंगतियों को दूर करने के लिए कार्यवाही करने का निर्देश भी दिया गया है. भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के प्रधान सचिव ने निर्देशित किया है कि जमाबंदी पंजी की त्रुटियों को मूल जमाबंदी पंजी से मिलान कराकर उसके पूर्व उनका निराकरण किया जाए. आपको बता दें कि सरकार ने एक अक्टूबर 2021 से ही डिजिटल अधिकार अभिलेख निर्गत करने का निर्णय लिया गया था लेकिन तकनीकी परेशानियों के वजह से लोगों को 1 मार्च से डिजिटल अधिकार अभिलेख निर्गत करने का निर्णय लिया गया है.

पटना: बिहार भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग (Land Reforms and Revenue Department of Bihar) ने जमाबंदी पंजी का डिजिटाइजेशन करने (digital rights records to land owners In Bihar) का निर्णय लिया है. इसके लिए अंचल अधिकारियों को निर्देशित भी किया जा चुका है. विभाग द्वारा परिमार्जन पोर्टल की सुविधा के पश्चात बहुत सी विसंगतियों का निराकरण हुआ है. अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सभी त्रुटियों का निराकरण कर डिजिटाइजेशन के काम में तेजी लाई जाए.

ये भी पढ़ें: मुजफ्फरपुर में पथ निर्माण मंत्री ने की समीक्षा बैठक, जिले को दी ये 2 बड़ी सौगात

जमाबंदी पंजी से डिजिटाइज्ड जमाबंदी तैयार करने के क्रम में उत्पन्न विसंगतियों को दूर करने के लिए कार्यवाही करने का निर्देश भी दिया गया है. भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के प्रधान सचिव ने निर्देशित किया है कि जमाबंदी पंजी की त्रुटियों को मूल जमाबंदी पंजी से मिलान कराकर उसके पूर्व उनका निराकरण किया जाए. आपको बता दें कि सरकार ने एक अक्टूबर 2021 से ही डिजिटल अधिकार अभिलेख निर्गत करने का निर्णय लिया गया था लेकिन तकनीकी परेशानियों के वजह से लोगों को 1 मार्च से डिजिटल अधिकार अभिलेख निर्गत करने का निर्णय लिया गया है.

ये भी पढ़ें: भाजपा कोटे के मंत्री ने पेश की एक साल के कार्यकाल का लेखा-जोखा, राजस्व विभाग के काम को रखा सबके सामने

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.