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कल होगा फैसला! लॉकडाउन में कितनी मिलेगी छूट.. कब से खुल सकेंगे स्कूल-कॉलेज?

कोरोना संक्रमण के मद्देनजर बिहार में 6 फरवरी तक कई तरह की पाबंदियां लागू है. इसकी वजह से सभी स्कूल-कॉलेज बंद हैं तो वहीं नाइट कर्फ्यू भी लागू है. लेकिन कोरोना के घटते मामलों के देखते हुए अब इसमें ढील दिए जाने की संभावना (New Covid Guidelines in Bihar) जताई जा रही है. इसको लेकर कल अहम बैठक होगी.

nitish
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Published : Feb 5, 2022, 10:07 AM IST

Updated : Feb 5, 2022, 6:00 PM IST

पटना: बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कोरोना संक्रमण (Bihar Corona Update) को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं. कोरोना के मामलों को देखते हुए मिनी लॉकडाउन के साथ कई तरह की सख्ती बरती गई थी. कोरोना के कम होते मामलों को देखते हुए शनिवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होनी थी, जो टल गई है. बैठक कल दोपहर 12 बजे होगी. इस बैठक (Bihar Crisis Management Group meeting) के बाद लोगों को नियमों में थोड़ी राहत दी जा सकती है. सरकार कल इसको लेकर बड़ा फैसला ले सकती है.

ये भी पढ़ें: बिहार में संक्रमण के मामले घटते ही शुरू हो गया ओमीक्रॉन का पोस्ट कोविड इफेक्ट

आपको बताएं कि कल होनेवाली बैठक में नाइट कर्फ्यू हटाने, सिनेमा हॉल, पार्क, जू और मॉल खोलने पर फैसला हो सकता है. क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर नजर बनाए हुए है. प्रदेश में कोविड संक्रमण में कुछ कमी आई है, लेकिन अब भी सतर्कता बेहद जरूरी है. कोरोना संक्रमण नियंत्रण के लिए सरकार जांच से लेकर वैक्सीनेशन पर भी जोर दे रही है, साथ ही जो पाबंदियां हैं, उसे भी सख्ती से पालन ( Corona restrictions in bihar ) करने का निर्देश दिया गया है.

ये भी पढ़ें: Benefits Of Water Gargle: गलाला से भागेगा कोरोना, जानिए इसके फायदे

बिहार में 6 फरवरी तक जारी पाबंदियां:-

  • सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे. आवश्यक सेवाओं को इससे मुक्त रखा गया है. वहीं न्यायिक प्रशासन के संबंध में उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा.
  • सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान 8:00 बजे रात्रि तक ही खुलेंगे महत्वपूर्ण सेवाओं को इसमें छूट दी गई है. दुकान और प्रतिष्ठान को कोविड-19 के साथ खोलने का आदेश भी दिया गया है, नहीं मानने पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है.
  • प्री स्कूल से लेकर आठवीं कक्षा तक के विद्यालय एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे. ऑनलाइन शिक्षण दिया जा सकेगा. वहीं, नवमी तथा उच्चतर कक्षाओं से संबंधित विद्यालय कोचिंग एवं शिक्षण संस्थान 50% उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे. ऑनलाइन शिक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी.
  • सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं और आम जनों के लिए बंद रहेगी.
  • सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे.
  • रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकान क्षमता के अधिकतम 50% उपयोग के साथ ही अनुमान्य होगा और सभी कर्मी को भी दोनों टीके ले चुके होंगे यह सुनिश्चित करना होगा.
  • विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकते हैं. डीजे और जुलूस की इजाजत नहीं होगी. संबंधित थाने को कम से कम 3 दिन पूर्व सूचना देनी होगी. अंतिम संस्कार और श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 50 व्यक्तियों की सीमा रहेगी.
  • सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के 100% उपयोग की अनुमति रहेगी सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
  • निजी वाहनों में तथा सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर पैदल चलने वालों के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
  • सभी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी प्रकार के सामाजिक राजनीतिक मनोरंजन खेलकूद शैक्षणिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन 50% क्षमता एवं अधिकतम 50 व्यक्तियों की अधिक सीमा तथा कोविड-19 अनुकुल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया के अनिवार्य अनुपालन के साथ आयोजित किए जा सकेंगे, लेकिन इसके लिए प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होगी.
  • रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा लेकिन उक्त अवधि में जरूरी सेवाओं को छूट भी दी गई है.
  • सभी प्रकार के मेलों और प्रदर्शनी के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा.

ये भी पढ़ें: पोस्ट कोविड में ब्रेन स्ट्रोक का खतरा, पटना AIIMS और IGIMS में बढ़ा मामला

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पटना: बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कोरोना संक्रमण (Bihar Corona Update) को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं. कोरोना के मामलों को देखते हुए मिनी लॉकडाउन के साथ कई तरह की सख्ती बरती गई थी. कोरोना के कम होते मामलों को देखते हुए शनिवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होनी थी, जो टल गई है. बैठक कल दोपहर 12 बजे होगी. इस बैठक (Bihar Crisis Management Group meeting) के बाद लोगों को नियमों में थोड़ी राहत दी जा सकती है. सरकार कल इसको लेकर बड़ा फैसला ले सकती है.

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आपको बताएं कि कल होनेवाली बैठक में नाइट कर्फ्यू हटाने, सिनेमा हॉल, पार्क, जू और मॉल खोलने पर फैसला हो सकता है. क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर नजर बनाए हुए है. प्रदेश में कोविड संक्रमण में कुछ कमी आई है, लेकिन अब भी सतर्कता बेहद जरूरी है. कोरोना संक्रमण नियंत्रण के लिए सरकार जांच से लेकर वैक्सीनेशन पर भी जोर दे रही है, साथ ही जो पाबंदियां हैं, उसे भी सख्ती से पालन ( Corona restrictions in bihar ) करने का निर्देश दिया गया है.

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बिहार में 6 फरवरी तक जारी पाबंदियां:-

  • सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे. आवश्यक सेवाओं को इससे मुक्त रखा गया है. वहीं न्यायिक प्रशासन के संबंध में उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा.
  • सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान 8:00 बजे रात्रि तक ही खुलेंगे महत्वपूर्ण सेवाओं को इसमें छूट दी गई है. दुकान और प्रतिष्ठान को कोविड-19 के साथ खोलने का आदेश भी दिया गया है, नहीं मानने पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है.
  • प्री स्कूल से लेकर आठवीं कक्षा तक के विद्यालय एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे. ऑनलाइन शिक्षण दिया जा सकेगा. वहीं, नवमी तथा उच्चतर कक्षाओं से संबंधित विद्यालय कोचिंग एवं शिक्षण संस्थान 50% उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे. ऑनलाइन शिक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी.
  • सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं और आम जनों के लिए बंद रहेगी.
  • सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे.
  • रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकान क्षमता के अधिकतम 50% उपयोग के साथ ही अनुमान्य होगा और सभी कर्मी को भी दोनों टीके ले चुके होंगे यह सुनिश्चित करना होगा.
  • विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकते हैं. डीजे और जुलूस की इजाजत नहीं होगी. संबंधित थाने को कम से कम 3 दिन पूर्व सूचना देनी होगी. अंतिम संस्कार और श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 50 व्यक्तियों की सीमा रहेगी.
  • सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के 100% उपयोग की अनुमति रहेगी सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
  • निजी वाहनों में तथा सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर पैदल चलने वालों के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
  • सभी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी प्रकार के सामाजिक राजनीतिक मनोरंजन खेलकूद शैक्षणिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन 50% क्षमता एवं अधिकतम 50 व्यक्तियों की अधिक सीमा तथा कोविड-19 अनुकुल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया के अनिवार्य अनुपालन के साथ आयोजित किए जा सकेंगे, लेकिन इसके लिए प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होगी.
  • रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा लेकिन उक्त अवधि में जरूरी सेवाओं को छूट भी दी गई है.
  • सभी प्रकार के मेलों और प्रदर्शनी के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा.

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Last Updated : Feb 5, 2022, 6:00 PM IST
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