ETV Bharat / city

पप्पू यादव, विजय कृष्ण, अनंत सिंह और रीतलाल की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, कई मामलों में आरोप तय

पूर्व सांसद पप्पू यादव, विधायक रीतलाल यादव, अनंत सिंह और विजय कृष्ण की मुश्किलें बढ़ सकती है. इनके खिलाफ कई मामलों में आरोप तय किया है. हालांकि सभी ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया. पढ़ें पूरी खबर.

पप्पू यादव, विजय कृष्ण, अनंत सिंह और रीतलाल
पप्पू यादव, विजय कृष्ण, अनंत सिंह और रीतलाल
author img

By

Published : Apr 6, 2022, 9:19 AM IST

Updated : Apr 6, 2022, 7:32 PM IST

पटना: अदालत ने विभिन्न मामलों में सुनवाई करते हुए पूर्व सांसद पप्पू यादव (Court framed charges against Pappu Yadav), विधायक रीतलाल यादव, विधायक अनंत सिंह और विजय कृष्ण के खिलाफ आरोप गठित कर दिया है. अब अदालत की इस कार्रवाई से इन नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के खिलाफ 22 वर्ष पुराने दो मामलों समेत कुल तीन मामलों में आरोप तय कर दिया.

ये भी पढ़ें: पप्पू यादव ने की चिराग पासवान से मुलाकात, कहा- दलितों का इस्तेमाल करती है BJP

पप्पू यादव ने आरोपों से किया इनकार: प्रभारी विशेष अवर न्यायाधीश आदिदेव ने खुली अदालत में यादव को 3 मामलों में उन पर लगाए गए आरोपों को पढ़कर सुनाया. हालांकि पप्पू यादव ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इनकार किया. इसके बाद अदालत ने यादव के खिलाफ पहले मामले में भादवि की धारा 144, 147, 149, 353, 425 और 435 के तहत, दूसरे मामले में भादवि की धारा 147, 337, 353 तथा रेलवे एक्ट की धारा 150,174-ए एवं तीसरे मामले में भादवि की धारा 145,146, 147 तथा रेलवे एक्ट की धारा 174-ए के तहत आरोपों का गठन किया.

ये भी पढ़ें: जहानाबाद कोर्ट में पेश हुए पूर्व सांसद पप्पू यादव और अरुण कुमार

19 अप्रैल को पेश होंगे गवाह: पप्पू यादव के खिलाफ पटना जंक्शन पर 13 दिसंबर 2000 को ट्रेन परिचालन बाधित करने का मामला दर्ज किया गया था.अदालत ने तीनों मामलों में अभियोजन को अपने गवाह पेश करने के लिए 19 अप्रैल 2022 की अगली तिथि तय की है. तीनों मामले सरकारी कार्यों में बाधा डालने के हैं.

जेल में छापेमारी के दौरान मिले थे प्रतिबंधित सामान: विशेष न्यायिक दंडाधिकारी के प्रभारी आदिदेव की अदालत द्वारा 2015 के मामले में मंगलवार को बेऊर जेल में छापेमारी के दौरान प्रतिबंधित सामानों के मिलने के मामले में पूर्व सांसद विजय कृष्ण, विधायक रीतलाल यादव व विधायक अनंत सिंह के खिलाफ आरोप का गठन किया गया. उक्त आरोप गठन बेऊर थाना कांड संख्या 188 वर्ष 2015 में धारा 188, 414, 34 व 52 बंदी अधिनियम के अंतर्गत किया गया.

बता दें कि बेऊर जेल के भीतर 17 सितंबर 2015 को छापेमारी की गयी थी. इस दौरान रीतलाल यादव के बिस्तर से 5500 रुपये व मोबाइल चार्जर, विजय कृष्ण के बिस्तर से एयरटेल का सिम कार्ड व मोबाइल फोन और विधायक अनंत सिंह के पास से सिगरेट बरामद हुआ था. इस मामले में छापेमारी दल ने कुल छह अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. अदालत ने तीनों अभियुक्तों के खिलाफ आरोप गठन कर साक्ष्य के लिए 18 अप्रैल की तारीख सुनिश्चित की है. वर्तमान में विजय कृष्ण व अनंत सिंह जेल में बंद हैं. रीतलाल यादव बाहर हैं.

ये भी पढ़ें: AK 47 और हैंड ग्रेनेड बरामदगी मामले में अनंत सिंह की हुई पेशी, व्हील चेयर पर आए नजर

पटना: अदालत ने विभिन्न मामलों में सुनवाई करते हुए पूर्व सांसद पप्पू यादव (Court framed charges against Pappu Yadav), विधायक रीतलाल यादव, विधायक अनंत सिंह और विजय कृष्ण के खिलाफ आरोप गठित कर दिया है. अब अदालत की इस कार्रवाई से इन नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के खिलाफ 22 वर्ष पुराने दो मामलों समेत कुल तीन मामलों में आरोप तय कर दिया.

ये भी पढ़ें: पप्पू यादव ने की चिराग पासवान से मुलाकात, कहा- दलितों का इस्तेमाल करती है BJP

पप्पू यादव ने आरोपों से किया इनकार: प्रभारी विशेष अवर न्यायाधीश आदिदेव ने खुली अदालत में यादव को 3 मामलों में उन पर लगाए गए आरोपों को पढ़कर सुनाया. हालांकि पप्पू यादव ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इनकार किया. इसके बाद अदालत ने यादव के खिलाफ पहले मामले में भादवि की धारा 144, 147, 149, 353, 425 और 435 के तहत, दूसरे मामले में भादवि की धारा 147, 337, 353 तथा रेलवे एक्ट की धारा 150,174-ए एवं तीसरे मामले में भादवि की धारा 145,146, 147 तथा रेलवे एक्ट की धारा 174-ए के तहत आरोपों का गठन किया.

ये भी पढ़ें: जहानाबाद कोर्ट में पेश हुए पूर्व सांसद पप्पू यादव और अरुण कुमार

19 अप्रैल को पेश होंगे गवाह: पप्पू यादव के खिलाफ पटना जंक्शन पर 13 दिसंबर 2000 को ट्रेन परिचालन बाधित करने का मामला दर्ज किया गया था.अदालत ने तीनों मामलों में अभियोजन को अपने गवाह पेश करने के लिए 19 अप्रैल 2022 की अगली तिथि तय की है. तीनों मामले सरकारी कार्यों में बाधा डालने के हैं.

जेल में छापेमारी के दौरान मिले थे प्रतिबंधित सामान: विशेष न्यायिक दंडाधिकारी के प्रभारी आदिदेव की अदालत द्वारा 2015 के मामले में मंगलवार को बेऊर जेल में छापेमारी के दौरान प्रतिबंधित सामानों के मिलने के मामले में पूर्व सांसद विजय कृष्ण, विधायक रीतलाल यादव व विधायक अनंत सिंह के खिलाफ आरोप का गठन किया गया. उक्त आरोप गठन बेऊर थाना कांड संख्या 188 वर्ष 2015 में धारा 188, 414, 34 व 52 बंदी अधिनियम के अंतर्गत किया गया.

बता दें कि बेऊर जेल के भीतर 17 सितंबर 2015 को छापेमारी की गयी थी. इस दौरान रीतलाल यादव के बिस्तर से 5500 रुपये व मोबाइल चार्जर, विजय कृष्ण के बिस्तर से एयरटेल का सिम कार्ड व मोबाइल फोन और विधायक अनंत सिंह के पास से सिगरेट बरामद हुआ था. इस मामले में छापेमारी दल ने कुल छह अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. अदालत ने तीनों अभियुक्तों के खिलाफ आरोप गठन कर साक्ष्य के लिए 18 अप्रैल की तारीख सुनिश्चित की है. वर्तमान में विजय कृष्ण व अनंत सिंह जेल में बंद हैं. रीतलाल यादव बाहर हैं.

ये भी पढ़ें: AK 47 और हैंड ग्रेनेड बरामदगी मामले में अनंत सिंह की हुई पेशी, व्हील चेयर पर आए नजर

Last Updated : Apr 6, 2022, 7:32 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.